जेबीटी घोटाला: अदालत ने अजय चौटाला की अंतरिम जमानत बढाई
Author Prabhat khabar digital desk
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस साल के कारावास की सजा पाने वाले अजय चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि आज 21 नवंबर तक के लिए बढा दी. इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को भी दस साल के कारावास की सजा हुई है. […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस साल के कारावास की सजा पाने वाले अजय चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि आज 21 नवंबर तक के लिए बढा दी.
इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को भी दस साल के कारावास की सजा हुई है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की विशेष पीठ ने चिकित्सकीय आधार पर अजय चौटाला की जमानत 21 नवंबर तक के लिए बढा दी. अदालत ने सीबीआई वकील को अजय चौटाला की स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया.
पीठ ने कहा, ‘‘विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए. अंतरिम आदेश 21 नवंबर तक जारी रहेगा.’’ अपनी पार्टी के लिए प्रचार करके जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर उच्च न्यायालय द्वारा 10 अक्तूबर को इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद इनेलो नेता ने 11 अक्तूबर को तिहाड जेल में आत्मसमर्पण किया था. उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को ओमप्रकाश तथा उनके बेटे अजय सहित 55 दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
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