दवा खरीद मामला:सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन (बीएमएसआइसीएल) द्वारा दवाओं और ऑपरेशन के सामान की खरीद और इसकी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआइ से जांच के लिए दायर याचिका पर आज बिहार सरकार से जवाब तलब किया है. प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के […]
नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन (बीएमएसआइसीएल) द्वारा दवाओं और ऑपरेशन के सामान की खरीद और इसकी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआइ से जांच के लिए दायर याचिका पर आज बिहार सरकार से जवाब तलब किया है. प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव के जरिये उसे, स्वास्थ्य विभाग और बीएमएसआइसीएल सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी किये. इस याचिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मानकों को दरकिनार करते हुये 2012-13 में दवाओं और ऑपरेशन के सामान की खरीद में इनके स्तर, मात्र और कीमत में अनियमितताएं हुई हैं. शीर्ष अदालत पटना हाइकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश के खिलाफ शाहनवाज अली की याचिका पर सुनवाई कर था. हाइकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को जांच कराने और इसके आधार पर अंतिम फैसले का निर्देश देने से इनकार कर दिया था.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा कि घटिया स्तर की दवाओं और ऑपरेशन के उपकरणों के कारण अनेक मरीजों की मृत्यु हो चुकी है. हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका में अनुरोध किया गया था कि दवाओं और ऑपरेशन के उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआइ या किसी स्वतंत्र एजेन्सी से जांच करायी जाये. याचिका में इन दवाओं और उपकरणों को ठेके में निर्धारित दरों से ऊंची कीमत पर खरीदे जाने का भी आरोप लगाया गया था.
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