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तीन तलाक कानून पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Updated at : 23 Aug 2019 12:02 PM (IST)
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तीन तलाक कानून पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

नयी दिल्लीः तीन तलाक बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक कानून […]

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नयी दिल्लीः तीन तलाक बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक कानून की समीक्षा के लिए भी तैयार हो गया है.

याचिका पर सुनवाई पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई धार्मिक प्रथा जैसे दहेज़ प्रथा और सती प्रथा को गलत करार दिया गया हो ऐसे में क्या इसे अपराध की सूची में नहीं रखेंगे. बता दें कि तीन तलाक कानून के खिलाफ शीर्ष अदालत में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

उलेमा-ए-हिंद ने डाली अपनी याचिका में कहा है कि तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है. यह मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है. समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी तीन तलाक कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया कि तीन तलाक कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. इस कानून के खिलाफ तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है.
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