किशोरी का पीछा करने और उसे परेशान करने के मामले में व्यक्ति को 2 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 27 May 2019 11:39 AM (IST)
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किशोरी का पीछा करने और उसे परेशान करने के मामले में व्यक्ति को 2 वर्ष सश्रम कारावास

ठाणे : महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक किशोरी का पीछा करने और उसे परेशान करने के मामले में 27 वर्षीया एक युवक को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) एस ए सिन्हा ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी विलास काकड़े पर 2,000 रुपए जुर्माना भी लगाया. अभियोजन […]

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ठाणे : महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक किशोरी का पीछा करने और उसे परेशान करने के मामले में 27 वर्षीया एक युवक को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) एस ए सिन्हा ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी विलास काकड़े पर 2,000 रुपए जुर्माना भी लगाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता ठाणे शहर के एक स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा है. आरोपी स्कूल से आते-जाते समय उसका पीछा किया करता था जिसके बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया.

आरोपी ने दो नवंबर 2017 को भी पीड़िता को उस समय परेशान किया था, जब वह स्कूल से घर आ रही थी. उसने चाकू से अपनी कलाई भी काट ली थी और उससे कहा था कि उसकी आत्महत्या के लिए वह जिम्मेदार होगी. इसके बाद आरोपी ने 30 जनवरी 2018 को स्कूल से घर लौटते समय किशोरी को फिर से परेशान किया और उसे धमकाया.

लड़की के माता-पिता ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

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