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किरण बेदी निर्वाचित सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं : अदालत

Updated at : 30 Apr 2019 6:41 PM (IST)
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किरण बेदी निर्वाचित सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं : अदालत

चेन्नई : उच्च न्यायालय से किरण बेदी को उस वक्त झटका लगा, जब मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पुडुचेरी की निर्वाचित सरकार के दैनिक कामकाज में वहां की उपराज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने अदालत के फैसले की सराहना की और इसे लोकतंत्र […]

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चेन्नई : उच्च न्यायालय से किरण बेदी को उस वक्त झटका लगा, जब मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पुडुचेरी की निर्वाचित सरकार के दैनिक कामकाज में वहां की उपराज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं.

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने अदालत के फैसले की सराहना की और इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया. न्यायमूर्ति आर महादेवन ने कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया और गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी और जून 2017 में प्रशासक की शक्तियां बढ़ाने संबंधी जारी दो आदेशों को निरस्त कर दिया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच गतिरोध पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली सरकार पर लगाए गए प्रतिबंध पुडुचेरी सरकार पर लागू नहीं हैं. याचिका पर सुनवायी करते हुए न्यायाधीश ने कहा, प्रशासक, सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं.

मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है. लक्ष्मीनारायणन राजभवन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. बेदी ने अपनी टिप्पणी में कहा, हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं.

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