सरकारी आदेश की अवज्ञा के लिए आलोक वर्मा पर हो सकती है विभागीय कार्रवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Jan 2019 10:16 PM
नयी दिल्ली : सीबीआई निदेशक पद से हटाये गये आलोक वर्मा पर सरकारी आदेश की अवज्ञा के लिए पेंशन लाभ रोके जाने सहित विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. सेवानिवृत्ति के दिन उन्हें दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के प्रमुख का पद संभालने को कहा गया. अधिकारियों के मुताबिक, निर्देश का पालन नहीं […]
नयी दिल्ली : सीबीआई निदेशक पद से हटाये गये आलोक वर्मा पर सरकारी आदेश की अवज्ञा के लिए पेंशन लाभ रोके जाने सहित विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. सेवानिवृत्ति के दिन उन्हें दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के प्रमुख का पद संभालने को कहा गया.
अधिकारियों के मुताबिक, निर्देश का पालन नहीं होना अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए सेवा नियमों का उल्लंघन है. गृह मंत्रालय ने वर्मा को गुरुवार को दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के महानिदेशक का पद संभालने का निर्देश दिया. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि निर्देश के मुताबिक वर्मा ने नयी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया इसलिए पेंशन रोके जाने सहित उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. वर्मा से संपर्क करने का प्रयास कामयाब नहीं हुआ. बुधवार को वर्मा को भेजे गये एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि आपको महानिदेशक दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा का पद तत्काल संभालने का निर्देश दिया जाता है.
माना जा रहा है कि इस पत्र के जरिये सरकार ने वर्मा की ओर से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव को लिखे उस पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 31 जुलाई 2017 को सेवानिवृत्त माना जाये क्योंकि उस दिन वह 60 साल की उम्र पूरी कर चुके थे. वर्मा ने दलील थी कि दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के महानिदेशक के लिए वह उम्र सीमा को पार कर गये हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें सीबीआई से हटाये जाने वाले दिन से सेवानिवृत्त समझा जाये.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










