सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती

Updated at : 14 Jan 2019 5:41 PM (IST)
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सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती

नयी दिल्ली : एम नागेश्वर राव की केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी. गैर सरकारी संगठन काॅमन काॅज ने यह जनहित याचिका दायर की है और इसमें जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर […]

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नयी दिल्ली : एम नागेश्वर राव की केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी.

गैर सरकारी संगठन काॅमन काॅज ने यह जनहित याचिका दायर की है और इसमें जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का अनुरोध किया गया है. अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून, 1946 की धारा 4ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किये गये संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच ब्यूरो का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

आलोक वर्मा को उच्च स्तरीय कमेटी की ओर से हटाये जाने के बाद नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया था. 10 जनवरी को वर्मा को हटाने के फैसले के बाद उन्हें फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स का डीजी बनाया गया था. हालांकि, उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से इनकार करतेहुए पुलिस सेवा से ही इस्तीफा दे दिया था.

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