नयी दिल्ली : खिड़की एक्सटेंशन मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया है. विदेशी महिला से बदसलूकी मामले की जांच कर रही टीम ने सोमनाथ भारती को दोषी पाया है. दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती पर चार्ज सीट दायर कर सकती है.
सोमनाथ भारती पर जिन धाराओं के तहत आरोप लगाये गये हैं उसेमें, महिला से छेड़छाड़, धर्म-जाति के नाम पर पिप्पणी करना, अवैध रूप से बंदी बनाना आदि.
मामला क्या है
युगांडा की एक महिला ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री पर बदसलूकी आ आरोप लगाया था. विदेशी महिला ने भारती को पहचानने का भी दावा किया था. महिला ने कहा था कि सोमनाथ की अगुवाई में कई लोग रात में उनके घर घुस आए. महिला ने आरोप लगाया था कि सोमनाथ भारती और उनके सहयोगी ने मारा-पीटा और बदतमीजी भी की. साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि सोमनाथ भारती ने देश छोड़ने को कहा और जान से मारने की धमकी दी.