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स्वयं-भू बाबा रामपाल हत्या के मामले में दोषी करार

हिसार (हरियाणा) : स्थानीय अदालत ने हत्या के दो मामलों में स्वयं-भू बाबा रामपाल को गुरुवार को दोषी करार दिया. हिसार के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डी. आर. चालिया ने रामपाल और उसके कुछ अनुयायियों को इन मामलों में दोषी ठहराया. इन मामलों में सजा 16 और 17 अक्टूबर को सुनायी जाएगी. हिसार में […]

हिसार (हरियाणा) : स्थानीय अदालत ने हत्या के दो मामलों में स्वयं-भू बाबा रामपाल को गुरुवार को दोषी करार दिया. हिसार के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डी. आर. चालिया ने रामपाल और उसके कुछ अनुयायियों को इन मामलों में दोषी ठहराया. इन मामलों में सजा 16 और 17 अक्टूबर को सुनायी जाएगी.

हिसार में बरवाला कस्बे में स्थित रामपाल के सतलोक आश्रम से 19 नवंबर, 2014 को चार महिलाओं और एक बच्चे का शव मिलने के बाद स्वयं-भू बाबा और उसके 27 अनुयायियों पर हत्या तथा लोगों को गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगा था.

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रामपाल के समर्थकों द्वारा उपद्रव होने की आशंका के मद्देनजर जेल के ही अंदर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए रामपाल की पेशी हुई. इस फैसले के मद्देनजर पूरे हिसार में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किये गये थे. बुधवार को ही हरियाणा के हिसार जिले में धारा-144 लगा दी गयी थी. यही नहीं यहां की सभी सीमाएं भी प्रशासन ने सील कर दी.

गौर हो कि हरियाणा के हिंसार से गिरफ्तार किये गये विवादित संत रामपाल इन दिनों जेल में बंद है.

क्या है मामला
यहां आपको बता दें कि बाबा रामपाल पर हो रही सुनवाई का मामला 2014 का है. 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम में हुए हंगामे के कारण एक बच्चे और पांच महिलाओं की मौत हुई थी. मामले में रामपाल और उनके 14 साथियों को आरोपी बनाया गया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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