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राफेल विमान सौदे पर रोक के लिये दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर रोक के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिये बुधवार को सहमत हो गया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस विमान समझौते पर रोक लगाने के […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर रोक के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिये बुधवार को सहमत हो गया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस विमान समझौते पर रोक लगाने के लिये याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की दलीलों पर विचार किया कि उनकी याचिका तत्काल सुनवाई के लिये सूचीबद्ध की जाये.

शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया है कि इस विमान सौदे में विसंगतियां हैं और इसलिए फ्रांस के साथ होने वाले इस करार पर रोक लगाई जानी चाहिए. याचिका में 36 लड़ाकू राफेल विमान खरीदने के समझौते को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दावा किया गया है कि यह ‘‘भ्रष्टाचार की देन” है और इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद ने मंजूरी नहीं दी है. याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, कारोबारी अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार निर्माता फर्म दसाल्ट पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है.

इसी तरह की एक अन्य याचिका भी इस साल मार्च में शीर्ष अदालत में दायर कर राफेल सौदे की स्वतंत्र जांच कराने और इस सौदे की लागत का खुलासा संसद में करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. यह याचिका कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला ने दायर की थी. इसमें केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि फ्रांस के साथ 23 सितंबर, 2016 को विमान सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे रक्षा खरीद प्रक्रिया के रूप में मंत्रिपरिषद से मंजूरी क्यों नहीं ली थी.

भारतीय वायु सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये सितंबर, 2016 में भारत और फ्रांस सरकार के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे.

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