ePaper

गूगल पर 136 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश पर रोक

Updated at : 27 Apr 2018 12:48 PM (IST)
विज्ञापन
गूगल पर 136 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश पर  रोक

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ( एनसीएलएटी ) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ( सीसीआई ) के गूगल पर जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी. सीसीआई ने ऑनलाइन सर्च बाजार में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ( एनसीएलएटी ) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ( सीसीआई ) के गूगल पर जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी. सीसीआई ने ऑनलाइन सर्च बाजार में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी पीठ ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका स्वीकार करते हुए दिग्गज सर्च इंजन कंपनी को जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि चार हफ्ते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई 28 मई को होगी। गूगल के प्रवक्ता ने कहा , " न्यायाधिकरण ने सीसीआई के आदेश और उससे जुड़े निष्कर्षों के पहलुओं की समीक्षा के लिए हमारी अपील स्वीकार कर ली है.
" उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी में आयोग ने गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के चलते 136 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश दिया था. आयोग ने गूगल के खिलाफ 135.86 करोड़ रुपये का यह जुर्माना 2012 में उसके विरुद्ध दायर की गई ‘ अविश्वासी आचरण की शिकायतों के आधार पर लगाया था.
यह कंपनी के भारतीय परिचालन से विभिन्न कारोबारों से 2013, 2014 और 2015 में हुई कुल औसत आय के पांच प्रतिशत के बराबर है। इस संबंध में गूगल के खिलाफ मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी ने शिकायत दायर की थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola