जम्मू : भारत में बच्चियों के साथ बलात्कार करने के मामले में मौत की सजा मुकर्रर करने वाला पहला राज्य जम्मू-कश्मीर बन गया है. मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को मौत के सजा देने का प्रावधान है. कठुआ में हाल में एक बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद यह कदम उठाया गया है.
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महबूबा की सरकार के एक मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने प्रावधान में ‘साक्ष्य का बोझ’ आरोपी पर डाला है. इसके साथ ही, ऐसे मामलों में त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक सुनवाई का भी प्रावधान है. पिछले सप्ताह केंद्र ने भी पॉक्सो अधिनियम में बदलाव करते हुए ऐसा ही एक अध्यादेश पारित किया है. जम्मू-कश्मीर के कानून मंत्री अब्दुल हक खान ने यहां कहा कि दुष्कर्म के मामले में जहां पीड़ित की उम्र 12 वर्ष तक होगी, तो ऐसे मामले में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है.