इशरत जहां मामला: दो आईबी अधिकारियों को भेजा गया सम्मन निरस्त

अहमदाबादः सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा इंटेलीजेंस ब्यूरो( आईबी) के दो अधिकारियों के लिए जारी किए गए सम्मन रद्द कर दिए. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे बी पांड्या ने राजीव वानखेडे और टी एस मित्तल को सम्मन जारी करने के निचली अदालत […]
अहमदाबादः सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा इंटेलीजेंस ब्यूरो( आईबी) के दो अधिकारियों के लिए जारी किए गए सम्मन रद्द कर दिए. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे बी पांड्या ने राजीव वानखेडे और टी एस मित्तल को सम्मन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया. दोनों जून, 2004 में हुए कथित फर्जी मुठभेड़ के समय सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी थे.
दोनों अधिकरियों ने उन्हें जारी किए सम्मन को चुनौती दी थी. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आईबी के दो और अधिकारियों- विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार और अधिकारी एम एस सिन्हा- को भी सम्मन जारी किया था लेकिन उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में उन्हें चुनौती नहीं दी.
सीबीआई ने चारों अधिकारियों पर हत्या, आपराधिक साजिश, अवैध रूप से हिरासत में रखने और अपहरण के आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया है. वानखेडे और मित्तल ने सीबीआई की अदालत में कहा कि सम्मन बरकरार रखे जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान नहीं किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




