अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग सेंटरों पर गिरेगी गाज, शिक्षा विभाग बोलेगा धावा
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 25 Dec 2020 7:29 AM
स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करा संचालक उसमें कोचिंग चला रहे हैं. जिले में कई जगहों पर यह खेल चल रहा है. जिला शिक्षा विभाग अब इसकी जांच करेगा. नये साल में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग सेंटरों पर विभाग धावा बोलेगा. शिक्षा विभाग में सभी कोचिंग संचालकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करा संचालक उसमें कोचिंग चला रहे हैं. जिले में कई जगहों पर यह खेल चल रहा है. जिला शिक्षा विभाग अब इसकी जांच करेगा. नये साल में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग सेंटरों पर विभाग धावा बोलेगा. शिक्षा विभाग में सभी कोचिंग संचालकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
जिला शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि शहर में करीब 200 कोचिंग चल रहे हैं लेकिन किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है. कई मोहल्लों और ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन आठवीं तक के स्कूल के नाम पर किया गया है, लेकिन वहां कोचिंग चलाया जा रहा है. डीपीओ एसएसए अमेंद्र पांडेय ने बताया कि जैसा आदेश हमें जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेगा उसी तरह की कार्रवाई की जायेगी.
बिहार सरकार के नियम के तहत कोचिंग का रजिस्ट्रेशन जिला शिक्षा विभाग में कराना अनिवार्य है. कोचिंग रजिस्ट्रेशन में 5500 रुपये लगते हैं. जिला शिक्षा विभाग के अनुसार नये वर्ष में कोचिंग रजिस्ट्रेशन का फाॅर्म जारी किया जायेगा और सभी कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिया जायेगा कि वे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराएं.
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शहर के कई कोचिंग सेंटर छोटे-छोटे कमरों में चल रहे हैं. यहां प्रकाश और हवा की भी पर्याप्त व्यस्था नहीं है. सूत्रों के अनुसार, दो-तीन कमरों में चलने वाले इन्हीं कोचिंग सेंटरों ने पांच से आठवीं तक स्कूल के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है. ऐसे कोचिंग पर अगर शिकंजा कसा जायेगा तो हकीकत सामने आ जायेगी.
जिला शिक्षा अधिकारी अब्दुस सलाम अंसारी ने कहा कि अगर स्कूल के रजिस्ट्रेशन पर कोचिंग चल रहा है, तो उसकी जांच की जायेगी. बिना रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. सभी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
Posted By: Thakur Shaktilochan
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