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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने भेजा समन, वसूली केस में होगी पूछताछ

Updated at : 12 Apr 2021 8:20 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने भेजा समन, वसूली केस में होगी पूछताछ

Corruption Case Anil Deshmukh CBI Summon महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली है. वसूली केस में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सोमवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को तलब किया है. सीबीआई ने अनिल देशमुख को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए 14 अप्रैल को बुलाया है. बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्‍नर परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था. इसी मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया है.

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Corruption Case Anil Deshmukh CBI Summon महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली है. वसूली केस में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सोमवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को तलब किया है. सीबीआई ने अनिल देशमुख को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए 14 अप्रैल को बुलाया है. बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्‍नर परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था. इसी मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया है.

मीडिया रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से इस बारे दी गयी जानकारी के आधार पर ये बातें बतायी जा रही है. इससे पहले, रविवार को सीबीआई ने अनिल देशमुख के निजी सहायकों से पूछताछ की थी. बताया जा रहा है कि सीबीआई को अपनी आरंभिक जांच पंद्रह दिनों के भीतर पूरी करनी है. वहीं, इस मामले में अब करीब एक हफ्ते का वक्त बीतने जा रहा है. इसी कड़ी में सीबीआई ने अब इस मामले में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए उन्हें बुधवार को बुलाया है.

गौर हो कि बीते दिनों मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने सचिन वाजे से सौ करोड़ रुपये की उगाही करने के निर्देश दिए थे. इस बाबत पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट भेज दिया था. जहां दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने का निर्देश दिया गया था. साथ ही सीबीआई को इस मामले में अपनी आरंभिक जांच पंद्रह दिनों के भीतर पूरा करने का आदेश भी दिया गया था.

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