लखीमपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान SC की टिप्पणी, कहा- 'CBI समाधान नहीं, जांच में एक व्यक्ति को दी जा रही तरजीह'
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Nov 2021 12:13 PM
Lakhimpur Kheri Update: लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर समस्या का सॉल्यूशन सीबीआई नहीं है. हम स्वतंत्र जज को यह जिम्मा देना चाहते हैं, जो चार्जशीट दाखिल होने तक रोज-रोज अपडेट देखेंगे.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चल रही जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि अभी तक एसआईटी 13 में से सिर्फ एक आरोपी का फोन जब्त किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि एसआईटी किसानों, पत्रकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को अलग-अलग नहीं कर पा रही है, इसलिए हम यह केस हाईकोर्ट के रिटायर जज को देना चाहते हैं.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कई आरोपियों ने कहा है कि वे फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन हम कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवा रहे हैं. वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह लग रहा कि एक आरोपी को प्राथमिकता दी जा रही है.
लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हर समस्या का सॉल्यूशन सीबीआई नहीं है. हम स्वतंत्र जज को यह जिम्मा देना चाहते हैं, जो चार्जशीट दाखिल होने तक रोज-रोज अपडेट देखेंगे.
यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि पिछली बार कुछ नए लोगों ने केस में दखल दिया और एसआईटी को अपने मामले में कार्रवाई न होने की बात कही. वहीं जब हमने उनको बयान के लिए बुलाया तो आरोपियों के पक्ष में सबूत देने लगे. इसलिए उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रि. जज रंजीत कुमार सिंह या रि. जज राकेश कुमार को जांच का जिम्मा देना चाहते हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. यूपी सरकार को इस दौरान कोर्ट को जांच के लिए नाम बताना होगा.
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