ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूरों को मिलेगी जानकारी, लोहरदगा डीसी ने श्रमिक रथ को किया रवाना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Oct 2021 3:24 PM
ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी देने के उद्देश्य में लोहरदगा डीसी ने श्रमिक रथ रवाना किया है. जिले के सभी प्रखंडों में श्रमिक रथ के माध्यम से असंगठित मजदूरों को मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी दी जायेगी.
Jharkhand News (लोहरदगा) : असंगठित मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारी देने के उद्देश्य से लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने जिले के सभी प्रखंडों के लिए श्रमिक रथ रवाना किया है. इस दौरान मजदूरों को बताया जायेगा कि ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क होगा.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के निर्देश पर श्रम विभाग, लोहरदगा की ओर से जिले के सभी प्रखंडों के लिए श्रमिक रथ रवाना किया गया. इस मौके पर डीडीसी अखौरी शशांक सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, श्रम अधीक्षक धीरेंद्र महतो समेत अन्य पदाधिकारी व श्रम विभाग के कर्मीगण मौजूद थे.
असंठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जाना है. इसके लिए प्रज्ञा केंद्रों में जाकर निःशुल्क निबंधन कराया जा सकता है. इसके अलावा अपने एंड्राइड मोबाइल फोन से भी ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) के माध्यम से निबंधन कराया जा सकता है.
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निबंधन के समय असंगठित कामगार का बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, नाॅमिनी का भी आधार संख्या आवश्यक है. निबंधन के लिए आहर्ता है कि वह ESI व PF का सदस्य ना हो. वहीं, उम्र 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए. असंठित क्षेत्र के श्रमिक हों. मजूदर इनकम टैक्स देय ना हो.
निबंधन पूरा होने पर लाभार्थियों को एक कार्ड दिया जायेगा जिसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होगा. असंगठित श्रमिकों को लाभ NDUW के तहत पंजीकृत श्रमिकों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक वर्ष के लिए मुफ्त होगा. ई-श्रम कार्ड पूरे देशभर में मान्य है. आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे DBT के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी.
झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजनांतर्गत निबंधित लाभुक की सामान्य मृत्यु हो जाने पर आश्रित को 50 हजार रुपये या दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी. अंत्येष्टि सहायता योजनांतर्गत सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की उम्र तक) में 15 हजार एवं कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये मृतक के आश्रित को सहायता राशि के रूप में दी जायेगी.
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चिकित्सा सहायता योजनांतर्गत निबंधित महिला असंठित कर्मकारों के प्रथम दो प्रसूतियों के लिए प्रति प्रसूति एकमुश्त 15 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा. असंठित कामगारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजनांतर्गत निबंधित असंठित कामगारों के लिए अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की राशि कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में दी जायेगी.
असंगठित श्रमिक की श्रेणी में छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, घरेलू श्रमिक, स्व-नियोजन श्रमिक, ऑटो चालक, बढ़ई, मनरेगा मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका, जल सहिया, कृषि एवं पशुपालन में कार्यरत मजदूर, मध्याह्न भोजन की रसोईया, प्रवाही मजदूर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ईंट-भट्ठा मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, प्रवासी कामगार समेत अन्य क्षेत्र में नियोजित असंठित श्रमिक इसकी श्रेणी में आते हैं.
Posted By : Samir Ranjan.
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