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Jharkhand News: डायन प्रथा उन्मूलन के लिए लोहरदगा में जागरूकता रथ रवाना, ग्रामीणों को किया जायेगा जागरूक

लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डायन प्रथा उन्मूलन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार रथ को रवाना किया गया. डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने जिले के सभी ब्लॉक के लिए प्रचार रथ को रवाना किया है. इस रथ के साथ कला दल का जत्था भी अगले सात दिनों तक रहेगा.

Jharkhand News (लोहरदगा) : समाज कल्याण विभाग, लोहरदगा की ओर से जिले में डायन प्रथा उन्मूलन के लिए प्रचार रथ को रवाना किया गया. डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने समाहरणालय परिसर से सभी प्रखंडों के लिए प्रचार रथ को रवाना किया इस प्रचार रथ के साथ कला दल का जत्था भी अगले सात दिनों तक रहेगा, जहां कलाकारों द्वारा डायन प्रथा उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक किया जायेगा.

इन प्रखंडों में पहुंचेगी प्रचार रथ

यह प्रचार रथ 5 अक्टूबर को भंडरा, 6 अक्टूबर को कैरो, 7 अक्टूबर को कुडू, 8 अक्टूबर को सेन्हा, 9 अक्टूबर को किस्को और 10 अक्टूबर को पेशरार प्रखंड में मौजूद रहेगा जहां लोगों को डायन प्रथा उन्मूलन के प्रति जागरूक किया जायेगा. इस अवसर पर बताया गया कि किसी महिला को ‘डायन’ के रूप में पहचान करने वाले तथा उस पहचान के प्रति अपने किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कार्रवाई करने वाले को अधिकतम तीन महीने तक कारावास की सजा अथवा एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा करने का प्रावधान है.

बताया गया कि किसी औरत को ‘डायन’ के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना जानबूझकर या प्रताड़ित करने पर छह माह की अवधि के लिए कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है.

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किसी औरत को ‘डायन’ के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य या समाज के लोगों को उकसाने या षडयंत्र रचने या सहयोग करने की स्थिति में तीन महीने तक का कारावास अथवा एक हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है.

‘डायन’ के रूप में पहचान की गयी औरत को शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचा कर अथवा प्रताड़ित कर ‘झाड़-फूंक’ या ‘टोटका’ द्वारा उपचार करने वाले को एक साल तक की कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है. मौके पर कला जत्था टीम के लोग मौजूद थे.

Posted By : Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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