सरायकेला.
सरायकेला-खरसावां मार्ग पर खपरसाही के समीप संजय नदी पर 12 वर्ष पूर्व बने पुल का एप्रोच रोड नहीं बना है. इसे लेकर उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पथ निर्माण विभाग को दो माह के अंदर (15 दिसंबर तक) गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया. लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय रांची में जनहित याचिका दायर कर पुल का पहुंच पथ का निर्माण पूरा कराने की मांग की गयी थी. मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर ने सुनवाई की. पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार रजक को 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया. अगली तिथि कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2025 को निर्धारित कर रिपोर्ट मांगी. कहा गया कि एप्रोच रोड की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. जरूरत होगी, तो जांच का आदेश दिया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

