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डॉ अनिकेत महतो की नियुक्ति आरजी कर अस्पताल में करे राज्य सरकार : हाइकोर्ट

Updated at : 25 Sep 2025 1:09 AM (IST)
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डॉ अनिकेत महतो की नियुक्ति आरजी कर अस्पताल में करे राज्य सरकार : हाइकोर्ट

न्यायमूर्ति बसु ने कहा कि राज्य सरकार ने गंभीर गलती की है, जिसके लिए हस्तक्षेप की जरूरत है.

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कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह आरजी कर चिकित्सक आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक अनिकेत महतो को उसी चिकित्सा प्रतिष्ठान में ‘एनेस्थिसियोलॉजी विभाग में वरिष्ठ ‘रेजिडेंट’ चिकित्सक के रूप में नियुक्त करे. न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महतो को तैनात करने का राज्य सरकार का निर्णय तर्कसंगत के सिद्धांत का उल्लंघन है. न्यायमूर्ति बसु ने कहा कि राज्य सरकार ने गंभीर गलती की है, जिसके लिए हस्तक्षेप की जरूरत है. रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वरिष्ठ ‘रेजिडेंट’ डॉक्टर के रूप में अनिकेत महतो की तैनाती को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ‘एनेस्थिसियोलॉजी’ विभाग में नियुक्त किया जाये. राज्य सरकार ने 27 मई, 2025 को एक अधिसूचना जारी कर महतो को रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वरिष्ठ रेजिडेंट नियुक्त किया था. राज्य सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सात अक्टूबर तक आदेश को लागू करने पर रोक लगाने की प्रार्थना की जिसे न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने अस्वीकार कर दिया. अनिकेत महतो के वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता और दो अन्य डॉक्टर आरजी कर आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे और उन्हें अपनी भूमिका के लिए पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. महतो ने रायगंज में उन्हें तैनात करने के राज्य सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. महतो ने दावा किया कि योग्यता के आधार पर वरिष्ठ ‘रेजिडेंट’ की तैनाती के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभाग ने सूची में शामिल कुल 871 डॉक्टरों में से उन्हें निशाना बनाया और उन्हें ‘दंडात्मक नियुक्ति’ के रूप में काउंसलिंग के समय उनके द्वारा चुने गये चिकित्सा संस्थानों से दूर अस्पताल में रख दिया. अनिकेत महतो के वकील ने बताया कि डॉ महतो ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एनेस्थिसियोलॉजी विभाग में चार रिक्तियों में से एक के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने एक कम योग्य उम्मीदवार को नियुक्त कर लिया, जिसकी वजह उसे ही मालूम होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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