UP Breaking News Live: ज्ञानवापी पर 30 मई को होगी दोबारा सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
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30 मई को होगी दोबारा सुनवाई
पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत बहस चल रही थी. मुस्लिम पार्टी द्वारा 1991 के इस अधिनियम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पिछली मिसालों का हवाला दिया गया है. मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि वादी को मस्जिद पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने सबको सुनने के बाद कहा कि ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई सोमवार 30 मई को की जाएगी. मुस्लिम पक्ष सोमवार यानी 30 मई को दोपहर 2 बजे सबमिशन फिर से शुरू करेगा.
मुस्लिम पक्ष ने कहा, शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित
जिला न्यायाधीश के आदेश पर एक अधिवक्ता को न्यायालय परिसर से हटा दिया गया है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है. अभी तक कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है. अफवाहों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अशांति होती है. इसे अस्तित्व साबित होने तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की दलील है कि हिंदू पक्ष का यह मुकदमा पूरी तरह से गैर-धारणीय है. इसलिए इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए. जानकारी के मुताबिक, ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई में कोर्ट रूम में मौजूद रहने के लिए आज वाराणसी के लॉ रिपोर्टर्स ने जिला जज को प्रार्थना पत्र दिया है.
पूजा एक्ट अधिनियम पर बहस की जा रही
हिंंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन अपनी दलील पेश कर रहे हैं. पूजा एक्ट अधिनियम पर बहस की जा रही है. कोर्ट रूम में दोनों पक्षों की ओर से 36 लोग सुनवाई में शामिल हैं. बाहर मीडिया के लोगों को कोर्ट में आने से रोका गया.
वकील विष्णु जैन ने लगाया बड़ा आरोप
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवलिंंग को फव्वारा साबित करने के लिए उससे छेड़छाड़ की गई है. हालांकि, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि शिवलिंंग से छेड़छाड़ कब की गई है.
ज्ञानवापी पर सुनवाई शुरू
वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है. आज यह फैसला किया जाएगा कि इस मसले पर आगे सुनवाई होगी या नहीं. ऑर्डर 7/11 पर मामले की सुनवाई की जा रही है.
सपा नेता यूसुफ मलिक समेत 6 पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज
मुरादाबा में सपा नेता यूसुफ मलिक समेत 6 पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है. आजम के करीबी यूसुफ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. यूसुफ के भाइयों, समधी, दामाद को भी आरोपी बनाया गया है. अपर नगर आयुक्त के साथ अभद्रता के बाद मामला दर्ज किया गया है. कर वसूली करने गए थे अपर नगर आयुक्त. अपर नगर आयुक्त की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ. सिविल लाइन, कटघर थाने में दर्ज किया गया मुकदमा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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