Jharkhand Breaking News: सिमडेगा में 2 नाबालिग से दुष्कर्म में एक आरोपी को उम्रकैद,दूसरे को 10 साल की सजा
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सिमडेगा में दो नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को उम्र कैद, दूसरे को 10 साल की सजा
सिमडेगा (मो इलियास) : एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने दो नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के दो आरोपी को सजा सुनाई है. अदालत ने एक आरोपी जितेंद्र बड़ाइक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं, जुर्माना की राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया. दूसरी ओर, इसी मामले में दूसरे आरोपी संतोष बड़ाइक को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की. साथ ही कुल 19 गवाहों की पेशी करायी गयी. मालूम हो कि 14 अक्टूबर, 2018 को बानो क्षेत्र की दो नाबालिग लड़कियां बाजार से वापस घर लौट रही थीं. इसी क्रम में दोनों आरोपियों ने मिलकर दोनों को मैजिक वाहन में बैठाकर घर छोड़ने की बात कही. लेकिन, उन्हें बडरप्पा जंगल में ले गये. इसके बाद दोनों ने अलग-अलग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने वापस घर आकर अपने परिजनों को जानकारी दी और इसके बाद बानो थाना में मामला दर्ज कराया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों की अलग-अलग सुनवाई की और उन्हें दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी.
झारखंड हाईकोर्ट से कांके विधायक समरी लाल को मिली बड़ी राहत, आदेश हुआ निरस्त
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरी लाल को बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार की जाति छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रार्थी के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के पूर्व माधुरी पाटिल के जजमेंट के अनुसार विजलेंस कमेटी से जांच नहीं करायी गयी है. इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. इसलिए आदेश को निरस्त करते हुए मामले को वापस राज्य सरकार के पास भेजा जाता है. बता दें कि 10 जनवरी को मामले की सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा व अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा था.
धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी भीषण आग में एक महिला की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
धनबाद : धनबाद के जोड़ाफाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर के तीसरे तल्ले पर लगी भीषण आग में एक महिला की मौत हो गयी. वहीं, कई लोग घायल हो गये हैं. घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है. मौके पर दमकल की गाड़ियों के अलावा एंबुलेंस भी मौजूद है. फिलहाल, आग लगने का कारण गैस सिलेंडर फटना बताया जा रहा है.
धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी भीषण आग, कई लोग फंसे

धनबाद : जोड़ाफाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी है. आग की लपटें तेज होने के कारण कई लोगों के फंसे होने की सूचना है. जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने में जुट गयी है. बता दें कि इस टावर के बगल में एक निजी अस्पताल भी है. बताया गया कि गैस सिलेंडर फटने से आग लगी है.
हजारीबाग के केरेडारी में अवैध कोयला ढुलाई में लगे टर्बो को पुलिस ने किया जब्त
केरेडारी : हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी कर अवैध कोयले की ढुलाई कर रहे एक टर्बो को पांच टन स्टीम कोयला के साथ जब्त किया. पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इससे पूर्व में भी हेंदेगीर से करीब 100 टन कोयला पुलिस ने जब्त किया है. केरेडारी थाना प्रभारी साधन चंद्र गोराई ने कहा कि अवैध कोयले की ढुलाई होने की सूचना पर सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर छापामारी किया गया.
जो यहां का खतियानी है वही झारखंडी है : सीएम हेमंत सोरेन
जमशेदपुर : खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीयता विधेयक राज्यपाल द्वारा वापस लौटाने पर काफी भड़के. कहा कि दूसरे राज्य में स्थानीय नीति को मान्य दी जाती है, वहीं झारखंड में जब युवाओं को नौकरी देने समेत अपनी पहचान बनाने के लिए स्थानीय नीति बनाते हैं, तो राज्यपाल महोदय इसे सरकार को वापस कर देते हैं. यह सही नहीं है. उन्होंने हुंकार भरते हुए एक बार फिर दोहराया कि जो यहां का खतियानी है वही झारखंड है.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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