Kanpur News: इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर चलेगा मुकदमा, DGGI ने कोर्ट में दायर की 1.60 लाख पन्ने की चार्जशीट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Oct 2023 3:22 PM
कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन और तेरह अन्य लोगों के विरुद्ध स्पेशल सीजेएम न्यायालय कानपुर में मुकदमा चलेगा. महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने कोर्ट में 160300 पन्नों की सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है.
Kanpur: कानपुर के आनंदपुरी निवासी इत्र कारोबारी पीयूष जैन और तेरह अन्य लोगों के विरुद्ध स्पेशल सीजेएम न्यायालय कानपुर में मुकदमा चलेगा. महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने कोर्ट में 160300 पन्नों की सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. मामले में 13 और कारोबारी के नाम बढ़ाए गए हैं. इस तरह मामले में कुल 14 आरोपी हो गए हैं. इसमें कानपुर नगर और कन्नौज के बड़े कारोबारी भी शामिल हैं. पूरे मामले में अब तक अरबों की टैक्स चोरी पाई गई है. अदालत में इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी को समन जारी किया है. अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में होगी.
बता दें की महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस ने 23 दिसंबर 2021 को कानपुर के आनंदपुरी स्थित पीयूष जैन के आवास और कन्नौज स्थित कार्यालय व फैक्ट्री में छापा मारा था. कल 4 दिन तक कार्रवाई चली थी. इस दौरान 196 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद हुए थे. 23 किलोग्राम सोना और 600 लीटर चंदन का तेल भी जब्त किया गया. इस मामले में पीयूष पर दो मुकदमे दर्ज हुए थे. उसे 27 दिसंबर को जेल भेजा गया था. जेल में 254 दिन रहने के बाद उसे कोर्ट से जमानत मिली थी.
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जिन 13 उद्यमियों के विरुद्ध चर्चित दाखिल की गई है. उनमें अमित जैन, महेश चंद्र जैन मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्रालि कानपुर, दीपक अग्रवाल, शैलेंद्र मित्तल मेसर्स गणपति रोड करियर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रवीण कुमार जैन, राजन जैन मैसेज कुशल चंद्र इंटरनेशनल प्रालि और सुनील ए हिरानी के साथ मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज कन्नौज, कल्पना जैन प्रोपराइटर फ़्लोरा नैचुरली कन्नौज शामिल है. सरकारी वकील अमरीश कुमार टंडन ने बताया कि जस्टिस सुशील कुमार सिंह की कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है.
डीजीजीआई पहले पीयूष जैन समेत 13 आरोपियों को 120 बी षड़यंत्र का आरोपित मानकर छानबीन कर रही थी. कोर्ट के समक्ष दाखिल चार्जशीट में डीजीजीआई ने 132 जीएसटी एक्ट की धारा लगाई है. जिसमे कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति आदेश दिया है. जिसमें टैक्स चोरी होती है. कोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि धारा 120 बी के संबंध में कोई अभियोजन स्वीकृति पत्रावली दाखिल नहीं है. इसलिए अब किसी पर षड़यंत्र की धारा का संज्ञान नहीं लिया गया है. सिर्फ टैक्स चोरी का मामला चलेगा. इसमे भी पांच साल की सजा है. षड़यंत्र की पत्रावली दाखिल नहीं की.
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