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बोधगया ब्लास्ट: महाबोधि मंदिर परिसर दहलाने की साजिश रचने वालों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा

Updated at : 17 Dec 2021 5:58 PM (IST)
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बोधगया ब्लास्ट: महाबोधि मंदिर परिसर दहलाने की साजिश रचने वालों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा

बोधगया ब्लास्ट मामले में आज सजा का ऐलान कर दिया गया है. आठ अभियुक्तों ने अपने गुनाह कबूल कर लिये थे. जिनमें पांच अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा तो तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

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बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में आज एनआइए की अदालत में सजा का ऐलान किया गया. एनआइए विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने शुक्रवार को 8 अभियुक्तों को सजा का ऐलान कर दिया है. सभी अभियुक्तों ने आवेदन देकर अपने-अपने गुनाह कबूल कर लिये थे.

NIA कोर्ट ने आज बम ब्लास्ट मामले में सजा का एलान करते हुए पांच अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा तो तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कुल 9 अभियुक्तों में एक अभियुक्त जहीदुल इस्लाम ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था. पैगंबर शेख,नूर आलम मोमिन और अहमद अली उर्फ कालू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. जबकि अन्य को 10-10 साल की सजा सुनाई गई.

जिन आठ अभियुक्तों ने अपना दोष स्वीकार किया है, उनमें अहमद अली उर्फ कालू, दिलावर हुसैन, पैगंबर शेख, मुस्तफर रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तुहीन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, नूर आलम मोमिन, आरिफ हुसैन उर्फ अताकुर उर्फ सैयद उर्फ अनास उर्फ आलम मीर शेख व मुहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह शामिल हैं.

इन अभियुक्तों के खिलाफ केंद्र सरकार के विरूद्ध युद्ध करना, केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ आपराधिक बल का प्रदर्शन कर लोगों को आतंकित करने, सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हथियार संग्रह करना आदि मामलों में दोषी पाया गया. जिसके बाद विशेष कोर्ट ने इन सभी आठों अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 121, 121 ए, 122, 123 व 471 भादवि, 16,18, 20 यूएपी एक्ट और 4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सजा का ऐलान कर दिया.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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