केतकी चितले ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, एक्ट्रेस ने ठाणे पुलिस पर लगाया आरोप

Updated at : 16 Jun 2022 6:05 PM (IST)
विज्ञापन
केतकी चितले ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, एक्ट्रेस ने ठाणे पुलिस पर लगाया आरोप

केतकी चितले ने याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए.

विज्ञापन

मुंबई: मराठी अभिनेत्री केतकी चितले (Ketaki Chitale) ने सोशल मीडिया पर राकांपा प्रमुख शरद पवार के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के मामले में बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख पवार के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाली सामग्री पोस्ट करने के मामले में ठाणे पुलिस ने गत 14 मई को चितले को गिरफ्तार किया था.

गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है

केतकी चितले ने याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए. अधिवक्ता योगेश देशपांडे के माध्यम से दायर चितले की याचिका में कहा गया है कि पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत उन्हें नोटिस देकर उनको एक पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने की अनुमति देनी चाहिए थी.

जहां किसी की गिरफ्तारी तत्काल आवश्यक नहीं है

सीआरपीसी की धारा 41ए के मुताबिक उन मामलों में जहां किसी की गिरफ्तारी तत्काल आवश्यक नहीं है, पुलिस उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगी, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है. धारा 41ए में कहा गया है कि आरोपी नोटिस का जवाब देगा और पुलिस जांच में सहयोग करेगा.

नोटिस भेजने के बजाय सीधे थाने में बुलाया

केतकी चितले ने आरोप लगाया कि ठाणे पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजने के बजाय सीधे फोन किया और थाने में आने को कहा. चितले ने कहा, “कानून का पालन करने वाली नागरिक होने के नाते उन्होंने पुलिस के आदेश का पालन किया. कलवा थाने के अधिकारी वहां मौजूद थे और उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया.”

Also Read: Khatron Ke Khiladi 12: खतरनाक स्टंट करती दिखीं सृति झा, फैंस बोले- मुझे विश्वास नहीं हो रहा है…
जानें क्या है पूरा मामला

फिल्म और टीवी अभिनेत्री ने दावा किया कि उन्होंने केवल किसी और द्वारा लिखी गई एक कविता साझा की थी और कथित पोस्ट में राकांपा प्रमुख का नाम नहीं था. उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई के लिये शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख किया जा सकता है. इस फेसबुक पोस्ट के कारण 29 वर्षीय अभिनेत्री को 20 से अधिक प्राथमिकी का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले इन मामलों में जांच पर रोक लगाने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उनकी पिछली याचिका पर अदालत में सुनवाई अभी लंबित है.

Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस अपडेट, क्रिकेट की ताजा खबरे पढे यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए प्रभात खबर ऐप.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
Facebook
Twitter
Instagram
YOUTUBE

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola