महाराष्ट्र सरकार ने सलमान के बरी होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

नयी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार ने 2002 के हिट-एंड-रन मामले में अभिनेता सलमान के बरी होने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का रुख किया. उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सलमान को ‘सभी आरोपों’ से बरी किया गया था. […]
नयी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार ने 2002 के हिट-एंड-रन मामले में अभिनेता सलमान के बरी होने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का रुख किया.
उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सलमान को ‘सभी आरोपों’ से बरी किया गया था. निचली अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी और इस आदेश को उच्च न्यायालय ने पलट दिया था.
मामले से जुड़े सरकारी वकील संदीप शिंदे ने विशेष अनुमति याचिका में शामिल बातों के बारे में कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष के सबूत को स्वीकार नहीं करके बंबई उच्च न्यायालय ने त्रुटि की है. निचली अदालत का आदेश सही था और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए.” उच्च न्यायालय ने बीते वर्ष 10 दिसंबर को सलमान को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष ‘बिना किसी संदेह के’ यह साबित करने में नाकाम रहा है कि अभिनेता घटना के समय वाहन चला रहे थे और नशे की हालत में थे.
सलमान की अपील पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था. सलमान ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. टोयोटा लैंड क्रूजर से जुडे इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. यह घटना 28 अक्तूबर, 2002 की है. उच्च न्यायालय ने सलमान के पूर्व पुलिस अंगरक्षक रवींद्र पाटिल के उस बयान को ‘पूरी तरह अविश्वसनीय’ करार देते हुए खारिज कर दिया था जिसमें आरोप लगाया था कि सलमान शराब पीकर गाडी चला रहे थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










