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2014 : बॉलीवुड सितारों के खिलाफ मामले, जनहित याचिकाओं से गर्म रहा कानूनी माहौल

Updated at : 23 Dec 2014 3:30 PM (IST)
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2014 : बॉलीवुड सितारों के खिलाफ मामले, जनहित याचिकाओं से गर्म रहा कानूनी माहौल

मुंबई : बॉलीवुड की चर्चित खान तिकडी सलमान, शाहरुख और आमिर के खिलाफ मामले, पिता की वसीयत को लेकर ठाकरे बंधुओं उद्धव और जयदेव के बीच विवाद, एनएसईएल घोटाला और बंबई उच्च न्यायालय में सार्वजनिक हित से जुडे मुकदमों की भरमार के कारण वर्ष 2014 में महाराष्ट्र में कानूनी परिदृश्य का बोलबाला रहा.पूर्व विश्व सुंदरी […]

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मुंबई : बॉलीवुड की चर्चित खान तिकडी सलमान, शाहरुख और आमिर के खिलाफ मामले, पिता की वसीयत को लेकर ठाकरे बंधुओं उद्धव और जयदेव के बीच विवाद, एनएसईएल घोटाला और बंबई उच्च न्यायालय में सार्वजनिक हित से जुडे मुकदमों की भरमार के कारण वर्ष 2014 में महाराष्ट्र में कानूनी परिदृश्य का बोलबाला रहा.पूर्व विश्व सुंदरी युक्ता मुखी का तलाक, अभिनेता शाइनी आहूजा की पेशी, वोडाफोन आईटी मुद्दा और आदर्श घोटाला भी सुर्खियों में रहे.

वर्ष 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में आरोपी सलमान खान के खिलाफ सत्र अदालत में नये सिरे से सुनवाई शुरु हुई और इस साल अभियोजन पक्ष के वकील ने 15 से अधिक गवाहों से पूछताछ की. सुनवाई अपने अंतिम चरण में है. अब कुछ ही गवाहों का परीक्षण शेष है. सलमान पर गैर इरादतन हत्या का मामला चल रहा है. आरोप सिद्ध होने पर उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है. इससे पहले सलमान पर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाडी चलाने के आरोप में मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चल रहा था जिसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है.

मजिस्ट्रेट ने सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को 2013 में जन्मे शाहरुख खान के बच्चे की सेरोगेट मां से जुडे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने जून में वर्षा देशपांडे की याचिका खारिज करते हुए मामले में शाहरुख खान को राहत प्रदान की थी. देशपांडे ने जून 2013 में मीडिया में आई खबरों के आधार पर अभिनेता, उनकी पत्नी और उनके चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी. इन खबरों में दावा किया गया था कि चर्चित अभिनेता और उनकी पत्नी सेरोगेसी के जरिए एक बेटे के माता पिता बने थे.

वहीं दिसंबर की शुरुआत में एक अन्य मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कर प्राधिकरण का वह आदेश बदल दिया जिसमें शाहरुख खान की कुल संपत्ति में 2.28 करोड रुपए की राशि जोडने का निर्देश दिया गया था क्योंकि अभिनेता ने अपनी पत्नी को फ्लैट और आभूषण खरीदने के लिये ब्याज मुक्त रिण के रुप में यह रकम दी थी.सुपरस्टार की पत्नी गौरी ने कर्ज की रकम से दिल्ली में घर खरीदने पर 1.65 करोड रुपए और आभूषण पर 63 लाख रुपए खर्च किए थे. आयकर (अपील) के आयुक्त ने संपत्ति का स्थानांतरण करने के आधार पर इस राशि को वर्ष 2005-06 के आकलन वर्ष में शाहरुख खान की कुल संपत्ति में जोडने का निर्देश दिया.

‘पीके’ के अभिनेता आमिर खान के खिलाफ फिल्म के पोस्टर पर उनकी अर्धनग्न तस्वीर को चुनौती दी गयी थी. याचिका में इस पोस्टर को अश्लीलता फैलाने वाला बताते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया गया था.

वहीं अभिनेता शाइनी आहूजा ने बलात्कार के अपराध में दोषसिद्धी और सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने पुराने लंबित पडे मामलों को देखते हुए अभिनेता के मामले में शीघ्र सुनवाई से इंकार कर दिया. अभिनेता इस समय जमानत पर है. वर्ष 2009 में आहूजा को अपनी नौकरानी का बलात्कार करने के जुर्म में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी.

1993 के बम धमाका कांड में दोषी अभिनेता संजय दत्त की पैरोल बढाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने इस मामले में ‘अतिरिक्त तत्परता’ दिखाने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की थी और उसे अभिनेता तथा अन्य दोषियों के बीच भेदभाव नहीं करने का निर्देश दिया था.

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