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ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत, SIT ने किये कई खुलासे

ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीनचिट मिलती नजर आ रही हैं. महीनों की जांच के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पाया

ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीनचिट मिलती नजर आ रही हैं. महीनों की जांच के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पाया है कि शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग साजिश का हिस्सा नहीं थे. एसआईटी ने कहा है कि “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान एक बड़ी ड्रग्स साजिश या एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा था”.

आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं था

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एसआईटी ने यह भी खुलासा किया कि छापेमारी में कई अनियमितताएं उनकी जांच के दौरान सामने आईं. उन्होंने यह भी पाया कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं था और इसलिए उसे अपना फोन सरेंडर करने की जरूरत नहीं थी और उसकी चैट की जांच करने की कोई जरूरत नहीं थी. जहां तक जानकारी का सवाल है, आर्यन की चैट में किसी अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स सिंडिकेट का संकेत नहीं था.

आर्यन की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपने जमानत आदेश में इसी तरह का बयान दिया था. अदालत ने कहा था कि आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जिन्हें कई अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार भी किया गया था.

NCB दो महीने बाद सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट

रिपोर्ट से यह भी पता चला कि एनसीबी के क्रूज रेड की वीडियो-रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी. एनसीबी नियमावली के अनुसार, छापे को वीडियो पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था. एक अन्य महत्वपूर्ण खोज यह थी कि मामले में गिरफ्तार किए गए कई लोगों के पास से बरामद नशीला पदार्थ एकल बरामदगी के रूप में दिखाया गया था. आर्यन के खिलाफ कोई सबूत न होने के बावजूद एसआईटी की जांच अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है. अंतिम रिपोर्ट एक दो महीने में एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान को सौंपी जाएगी.

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आर्यन को 2 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए गए ड्रग्स छापे के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में, एनसीबी की मुंबई इकाई ने शहर के तट पर एक क्रूज जहाज पर छापा मारा. आर्यन खान, कई दूसरे लोगों के साथ, अन्य आरोपों के साथ, उपभोग और ‘साजिश’ के आरोप में गिरफ्तार किये गये थे. कई अदालती सुनवाई और 26 दिनों की लंबी हिरासत के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत दे दी् आखिरकार वह 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आये थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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