'असहिष्णुता से डर लगता है' बयान पर आमिर खान को नोटिस, 17 अप्रैल को अगली सुनवाई

Author : Divya Keshri Published by : Prabhat Khabar Updated At : 18 Mar 2020 8:15 AM

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Aamir Khan

Aamir khan- आमिर खान ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि उन्हें और उनकी पत्नी को देश में रहने से डर लगने लगा है. इस बयान को लेकर रायपुर के दीपक दीवान ने हाई कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था.

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मुंबई: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) को पांच साल पुराने बयान पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. आमिर खान ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि उन्हें और उनकी पत्नी को देश में रहने से डर लगने लगा है. इस बयान को लेकर रायपुर के दीपक दीवान ने हाई कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ में हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की है.

एक्टर आमिर खान ने 2015 में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘देश में असहिष्णुता के माहौल के चलते उन्हें और उनकी पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है.’ इस बयान के बाद दीपक ने अभिनेता के खिलाफ धारा 153-ए और 153-बी के तहत एक परिवाद दायर किया था. इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर ने मामले को पुरानी बस्ती थाना के पास परिवादी और अन्य का बयान लेकर जांच करने के लिए भेज दिया था.

इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त दोनों ही धाराओं के लिए केंद्र-राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है. परिवाद के पूर्व कोई अनुमति नहीं ली गई है. अतः मामले का संज्ञान नहीं लिया जा सकता. इसके विरुद्ध परिवादी ने सेशन कोर्ट में रिवीजन वाद दायर किया था जो कि समान आधार पर खारिज कर दिया गया. इसे चुनौती देते हुए परिवादी ने अधिवक्ता अमियकांत तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

याचिका में बताया है कि फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ दायर परिवाद को इस आधार पर खारिज किया गया कि पूर्वानुमति नहीं ली गई. दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने समस्त सामग्री थी कि मामले को अनुमति हेतु प्राधिकृत को अनुमति के लिए भेजा जा सकता था. वहीं, पुरानी बस्ती थाना ने जब जांच पर अपराध के होने का प्रमाण पाया तब उसे सीधे ही मामला दर्ज करते हुए जांच पूरा कर रिपोर्ट दाखिल करना था. दोनों ही अपराध संज्ञेय और अजमानती प्रकृति के हैं.

अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि दीवान ने इसे चुनौती देते हुए मार्च, 2020 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय में जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने विगत पांच मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने बताया कि सोमवार को उच्च न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए आमिर खान और राज्य शासन द्वारा कलेक्टर, रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

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दिव्या केशरी प्रभात खबर डिजिटल में सीनियर कंटेंट राइटर और एंटरटेनमेंट टीम की लीड हैं। वह साल 2020 में प्रभात खबर डिजिटल से जुड़ी थीं और तब से लगातार एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। पिछले 7 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय दिव्या ग्लैमर, सिनेमा, टीवी और OTT की दुनिया को करीब से कवर कर रही हैं। उनकी खास रुचि फिल्मों की थ्रोबैक स्टोरीज, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, BTS अपडेट्स, गॉसिप और टीवी-वेब सीरीज से जुड़ी खबरों में है। दिव्या ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ईटीवी भारत से की, जहां उन्हें हर बीट पर काम करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने कई खास पैकेज तैयार किए और झारखंड से जुड़े अलग-अलग विषयों पर काम किया। खबरों को आसान और असरदार तरीके से पेश करना उन्होंने वहीं सीखा। इसके बाद दिव्या प्रभात खबर डिजिटल से जुड़ीं और अब एंटरटेनमेंट टीम को लीड कर रही हैं। फिल्मों, टीवी सीरियल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स से जुड़े ट्रेंडिंग विषयों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। दिव्या का मानना है कि एंटरटेनमेंट की खबर सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होती, बल्कि पाठकों से जुड़ने का माध्यम भी होती है। यही वजह है कि वह फिल्मों, टीवी और OTT से जुड़ी हर खबर को आसान, साफ और दिलचस्प अंदाज में लिखने की कोशिश करती हैं, ताकि पाठक खबर को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उससे जुड़ाव भी महसूस करें। फिल्म रिव्यू, ट्रेलर एनालिसिस और बॉक्स ऑफिस रिपोर्टिंग उनके पसंदीदा विषयों में शामिल हैं।

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