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बिहार में प्राइवेट व कॉमर्शियल पायलट कोर्स में नामांकन के लिए विज्ञापन जारी, इतने लाख रुपये होंगे खर्च

निजी विमान चालकों के लिए 40 सीट, जबकि वाणिज्यिक विमान चालक की 20 सीटों पर नामांकन किया जायेगा. इच्छुक छात्र-छात्राओं से 24 मार्च तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र की मांग की गयी है

पटना: बिहार में निजी विमान चालक (पीपीएल) और वाणिज्यिक विमान चालक (सीपीएल) कोर्स में नामांकन को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है. बिहार के नागरिकों को विमान उड्डयन संस्थान, पटना द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रशिक्षण दिलाया जायेगा.

प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटों की होगी

निजी विमान चालकों के लिए 40 सीट, जबकि वाणिज्यिक विमान चालक की 20 सीटों पर नामांकन किया जायेगा. इच्छुक छात्र-छात्राओं से 24 मार्च तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र की मांग की गयी है. प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटों की होगी. इसके लिए प्रति घंटा 500 रुपये की दर पर कुल तीन लाख प्रशिक्षण शुल्क लगेगा.

वाणिज्यिक उड़ान प्रशिक्षण के लिए 200 घंटे की उड़ान अनिवार्य

वाणिज्यिक उड़ान प्रशिक्षण के लिए आवेदक को दो सौ घंटे की उड़ान भरनी होगी. प्रति घंटे शुल्क होगा आठ हजार रुपये. आवेदक को वाणिज्यिक उड़ान प्रशिक्षण के एवज में कुल 16 लाख रुपये शुल्क में देने होंगे. वाणिज्यिक के लिए जो न्यूतम अर्हता तय की गई है उसमें मुताबिक आवेदक की उम्र 19 मार्च 2019 को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए. उसके लिए प्लस टू उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

पायलट बनने के लिए बेसिक जानकारियों को समझना अनिवार्य

बता दें कि पायलट बनने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपने 12वीं में साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ्स) पढ़ा हो और साथ ही फिट भी हों. इस फील्ड के लिए कम से कम उम्र सीमा 16 साल है. साथ ही आपको कई बेसिक जानकारियों को समझना होगा. जैसे-कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए SPL (Student pilot license) और PPL (Private Pilot License) होना जरूरी है.

पायलट बनने के लिए फ्लाइंग क्लब में लेना होता है एडमिशन

अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो समय रहते फटाफट आवेदन करें. बताते चलें कि हावई जहाज का पायलट बनने के लिए आपको किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होता है, जो DGCA (Directorate General of Civil Aviation), गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिये. इसमें रजिस्‍ट्रेशन के लिये मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लीयरेंस और बैंक गारंटी होनी चाहिए.

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