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आसान नहीं उपराष्ट्रपति बनना, क्यों चाहिए 40 सांसदों का समर्थन? गुप्त मतदान से तय होता है Winner

Vice President Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव का तरीका बेहद रोचक है. इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन भरने से पहले 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक यानी कुल 40 सांसदों का समर्थन चाहिए. सांसद ही वोट डालते हैं. यही कारण है कि उपराष्ट्रपति बनना आसान नहीं माना जाता. यहां देखें डिटेल में.

Vice President Election 2025: भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 को लेकर चर्चा इस समय ट्रेंडिंग में है. जहां भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष अभी भी अपने उम्मीदवार की तलाश में है. उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता द्वारा नहीं बल्कि सांसदों के वोट से होता है. इस प्रक्रिया को समझना हर प्रतियोगी छात्र और राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है. यहां Vice President Election 2025 के बारे में विस्तार से जानें और अपनी नाॅलेज को और मजबूद करें.

उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? (Vice President Election 2025)

vicepresidentofindia.nic.in के मुताबिक, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है. इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट डालते हैं. खास बात यह है कि यहां नामित (Nominated) सांसद भी मतदान कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें यह अधिकार नहीं होता.

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Vice President Election 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया

  • उम्मीदवार बनने के लिए नामांकन की प्रक्रिया काफी सख्त है.
  • उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 20 सांसदों का प्रस्ताव (Proposers) और 20 सांसदों का समर्थन (Seconders) चाहिए.
  • कुल मिलाकर कम से कम 40 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है.
  • इसके अलावा उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि (Security Deposit) जमा करनी होती है. अगर उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 1/6 हिस्सा भी नहीं मिलता तो यह राशि जब्त हो जाती है.

चुनाव और वोटिंग की प्रक्रिया (Vice President Election 2025)

चुनाव होने पर गुप्त मतदान (Secret Ballot) के जरिए वोटिंग होती है. इस दौरान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (Single Transferable Vote System) अपनाया जाता है. प्रत्येक सांसद का वोट मूल्य समान होता है यानी हर वोट की गिनती 1 होती है. विजेता वही उम्मीदवार होता है जिसे वैध मतों का बहुमत प्राप्त हो.

कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति? (How to Become Vice President 2025)

संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी हैं:

  • उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए.
  • उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए.
  • अगर वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता.

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Shubham
Shubham
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