दुमका : ग्रामीणों ने कोल ब्लॉक व कोल साइडिंग के विरोध में किया प्रदर्शन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Jan 2024 5:47 AM
हरिणसिंगा स्टेशन में कोयला साइडिंग को बनाने को लेकर विरोध किया. इस दौरान ग्रामीणों द्वारा न जान देंगे, न जमीन देंगे, किसी भी कंपनी को जगह नहीं देंगे आदि नारे लगाये गये. परंपरागत हरवे हथियार के साथ प्रदर्शन किया गया.
दुमका : शिकारीपाड़ा प्रखंड के हुलासडंगाल में ग्रामीणों ने कोल ब्लॉक व हरिणसिंगा रेलवे स्टेशन में कोयला साइडिंग के विरोध को लेकर बैठक की. इसमें ब्राह्मणी नार्थ चिचरो पाटोसिमल कोल ब्लॉक व जमडुपानी शहरपुर कोल ब्लॉक से प्रभावित क्षेत्र सहित दो दर्जन से अधिक गांवों के पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया. बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि किसी भी कंपनी को किसी भी कीमत पर वे जमीन नहीं लेने देंगे. कहा कि जल, जंगल, जमीन ही हमारी पहचान है. सदियों से इस जमीन पर हमारा अधिकार है. इस दौरान पूर्व में लिए गये निर्णयों को दुहराते हुए निर्णय लिया गया कि इस कोल ब्लॉक से संबंधित किसी भी गांव में ग्रामसभा के लिए बिना अनुमति किसी सरकारी या गैर सरकारी वाहनों का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. हरिणसिंगा स्टेशन में कोयला साइडिंग को बनाने को लेकर विरोध किया. इस दौरान ग्रामीणों द्वारा न जान देंगे, न जमीन देंगे, किसी भी कंपनी को जगह नहीं देंगे आदि नारे लगाये गये. परंपरागत हरवे हथियार के साथ प्रदर्शन किया गया.
पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट थाना क्षेत्र के रद्दीपुर के टुटुल मंडल ने मलूटी के तीन नामजद के विरुद्ध मारपीट कर मंगलसूत्र व 20 हजार रुपये छीनने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में टुटुल मंडल ने बताया कि वे पहली जनवरी को मां मौलिक्षा मंदिर में दर्शन व मलूटी में पिकनिक मनाने के लिए परिवार व मित्रों के साथ आये थे. इस दौरान. करीब दो बजे 6-7 आदमी चंदा मांगने पहुंचे. चंदा के संबंध में पूछने पर किसी ने सरस्वती पूजा तो किसी ने मंदिर बनाने तो किसी ने साफ-सफाई की बात कही. इसी दौरान राजेश व आकाश बाउरी मारपीट करने लगा. कालू बाउरी ने उनकी पत्नी मुनमुन घोष के माथे पर लकड़ी से वार उन्हें जख्मी कर दिया, जिससे उनकी पत्नी गिर कर बेहोश हो गयी. इसी क्रम में उनलोगों ने पत्नी के मंगलसूत्र व पर्स से 20 हजार रुपये छीन लिये. थाना में राजेश, कालू व आकाश बाउरी के विरुद्ध कांड संख्या 01/24 में भादवि की धारा 341, 323, 307 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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