Wedding Gift: भारत में इन दिनों शादियों की रौनक हर जगह दिखाई दे रही है। तैयारियां, मेहमान, रस्में और गिफ्ट. हर चीज का अपना अलग ही उत्साह होता है. लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, शादी में कैश गिफ्ट की लिमिट क्या है? अगर आप यह नियम नहीं जानते, तो शादी की खुशियों के बीच कहीं इनकम टैक्स की पेनाल्टी न लग जाए!
शादी के गिफ्ट पर टैक्स लगता है या नहीं?
इनकम टैक्स एक्ट के तहत शादी के मौके पर दूल्हा या दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट चाहे वह कैश हो, चेक हो, ज्वैलरी हो या कोई प्रॉपर्टी. पूरी तरह टैक्स-फ्री माने जाते हैं. इसकी वजह यह है कि शादी के अवसर पर दिए गए गिफ्ट को आय की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता. हालांकि यह नियम गिफ्ट को टैक्स से छूट जरूर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति से अनलिमिटेड कैश ले सकते हैं. कैश गिफ्ट को लेकर इनकम टैक्स कानून में कुछ खास सीमाएं तय की गई हैं, जिन्हें जानना और पालन करना जरूरी है.
कैश गिफ्ट पर क्या है कानून?
इनकम टैक्स कानून की धारा 269ST के तहत शादी में मिलने वाले कैश गिफ्ट पर एक स्पष्ट सीमा तय है. नियम के अनुसार, आप किसी भी व्यक्ति से एक ही दिन में अधिकतम 2 लाख रुपये तक का कैश ही स्वीकार कर सकते हैं. यह लिमिट सभी पर समान रूप से लागू होती है. चाहे रकम देने वाला आपका करीबी रिश्तेदार हो, दोस्त हो या परिवार का कोई सदस्य. इसलिए बड़े कैश गिफ्ट लेते समय इस सीमा का ध्यान रखना जरूरी है.
2 लाख से ज्यादा लेने का सही तरीका क्या है?
अगर कोई आपको बड़ी राशि गिफ्ट करना चाहता है तो कैश लेने से बचें। इसके बजाय यह विकल्प अपनाएं
- चेक
- RTGS
- NEFT
- IMPS
- UPI ट्रांसफर
इन तरीकों से मिले गिफ्ट पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती, और यह पूरी तरह वैध है.
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