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ईपीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के योगदान पर लग सकता है टैक्स
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टैक्स दायरे में लाए जाएंगे औसत भारतीयों से ज्यादा रकम जमा करने वाले जमाकर्ता
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2016 के बजट में भी केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया था ऐसा प्रस्ताव
EPF News : अगर आपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में 2.5 लाख रुपये से अधिक की रकम जमा की, तो आपको टैक्स से छूट का लाभ नहीं मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ईपीएफ में निवेश करने पर टैक्स लिमिट के नियमों की समीक्षा करने को तैयार है. इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार ईपीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने के नियम को वापस ले सकती है.
वित्त मंत्री ने बजट में की थी घोषणा
निर्मला सीतारमण ने इस साल आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की थी कि जो कर्मचारी ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा योगदान करेंगे, तो उन्हें मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा. अंग्रेजी के एक अखबार को दिए साक्षात्कार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस नियम की समीक्षा के लिए तैयार है.
2016 के बजट में भी था ऐसा ही प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कहा कि यह समझना होगा कि हम इस नियम के तहत ऐसे लोगों को टैक्स दायरे में लाना चाहते थे, जो औसत भारतीयों से ज्यादा पैसा ईपीएफ में जमा कर टैक्स छूट का लाभ लेते हैं. सरकार की मंशा ईपीएफ में पैसा जमा करने वाले लोगों को हतोत्साहित करना नहीं है. इसलिए हम इस नियम की समीक्षा कर सकते हैं. सरकार ने वर्ष 2016 के बजट में भी ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा था. उस प्रस्ताव के मुताबिक, ईपीएफ के 60 फीसदी पर हासिल ब्याज को टैक्स के दायरे में लाया गया था. हालांकि, विरोध के बाद सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए थे.
मौजूदा स्वरूप में जारी रहेगा ईपीएफ
इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार का इरादा ईपीएफ को एनपीएस में मर्ज करने का नहीं है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफ अपने मौजूदा स्वरूप में ही जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि मध्यम आय वाले लोगों के लिए ईपीएफ में योगदान करना आसान है.ईपीएफ
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Posted by : Vishwat Sen
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