16.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Supreme Court GST Car: दिव्यांगजनों की कार खरीद पर जीएसटी छूट क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Supreme Court GST Car: सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों की कार खरीद पर जीएसटी छूट समाप्त होने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और जीएसटी परिषद से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका में विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत रियायत बहाल करने की मांग की गई है. कोर्ट के हस्तक्षेप से दिव्यांगजनों की गतिशीलता और कर रियायतों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज होने की उम्मीद है.

Supreme Court GST Car: सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को कार खरीद पर मिलने वाली जीएसटी रियायत में कमी को लेकर गंभीर रुख अपनाया है. कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. यह आदेश एक पूर्ण नेत्रहीन व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया.

याचिका में क्या कहा गया?

पूरी तरह से नेत्रहीन याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सजल जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि पहले दिव्यांगजनों को वाहन खरीदने पर रियायती जीएसटी मिलता था, लेकिन मौजूदा बदलावों के बाद यह सुविधा प्रभावी रूप से समाप्त कर दी गई है. याचिका में मांग की गई है कि रियायती जीएसटी व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए, ताकि पात्र दिव्यांग व्यक्ति वाहन खरीद सकें और उनकी गतिशीलता बाधित न हो.

विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 का हवाला

याचिका में विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41 का उल्लेख किया गया है. यह धारा परिवहन के साधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है. याचिकाकर्ता के अनुसार, कार खरीद पर रियायती जीएसटी हटाना सीधे तौर पर इस अधिनियम की भावना के खिलाफ है, क्योंकि इससे दिव्यांगजनों की स्वतंत्र आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

कोर्ट का रुख और आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत नोटिस जारी किया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा, ताकि यह समझा जा सके कि दिव्यांगों के लिए जीएसटी छूट क्यों और कैसे समाप्त हुई.

इसे भी पढ़ें: GST Rate Cut Benefit: जीएसटी दरों में कटौती से खपत में जोरदार उछाल, आदमी से लेकर कंपनियों तक को फायदा

दिव्यांगजन सुविधा पर व्यापक बहस की उम्मीद

यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन अधिकारों और उनकी आवश्यक सुविधाओं को लेकर व्यापक बहस का केंद्र बन सकता है. जीएसटी छूट बहाल होती है या नहीं, यह आगामी सुनवाई के बाद तय होगा. लेकिन, अदालत के हस्तक्षेप ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर ठोस स्पष्टीकरण देना होगा.

भाषा इनपुट के साथ

इसे भी पढ़ें: Anil Ambani Appeal: एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल अंबानी, खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने पर दी चुनौती

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

KumarVishwat Sen
KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel