Anil Ambani Appeal: उद्योगपति अनिल अंबानी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बंबई हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद यह मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है.
बंबई हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
बंबई हाईकोर्ट ने तीन अक्टूबर 2025 को अनिल अंबानी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है और एसबीआई का निर्णय प्रक्रियागत रूप से उचित था. हाईकोर्ट ने माना कि बैंक के पास खाते को ‘फ्रॉड’ घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे. अब अंबानी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हालांकि यह मामला अभी सूचीबद्ध नहीं हुआ है.
एसबीआई का आरोप: धन का दुरुपयोग
एसबीआई ने पिछले साल अनिल अंबानी और आरकॉम के खातों को धोखाधड़ी वाला घोषित किया था. बैंक का आरोप है कि कर्ज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है. उसका आरोप यह भी है कि फंड्स को बताए गए उद्देश्य से अलग दिशा में इस्तेमाल किया गया. ऋण राशि में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ. बैंक ने दावा किया कि इस कथित धोखाधड़ी के कारण उसे 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
अंबानी का तर्क: प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन
अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में कहा कि बैंक ने उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया. उनका आरोप है कि फ्रॉड अकाउंट घोषित करने से पहले उन्हें उचित नोटिस नहीं दिया गया. जिन दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला लिया गया, वह उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए. दस्तावेज लगभग छह महीने देरी से दिए गए, जिससे जवाब देना मुश्किल हुआ. अंबानी ने अदालत में कहा कि एसबीआई की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है.
इसे भी पढ़ें: Cobrapost का दावा – Anil Ambani के ग्रुप ने किया 28,874 करोड़ रुपये का फ्रॉड, कंपनी बोली झूठ है ये आरोप
सीबीआई की जांच और तलाशी कार्रवाई
एसबीआई ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत दर्ज कराई थी. बैंक की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के कई परिसरों में छापेमारी की और अनिल अंबानी के आवास पर भी तलाशी ली गई. वित्तीय लेनदेन, कर्ज उपयोग और दस्तावेजों की जांच की गई. सीबीआई जांच अभी जारी है.
भाषा इनपुट के साथ
इसे भी पढ़ें: Anil Ambani पर ED की 7,500 करोड़ रुपये की कार्रवाई, फिर भी बोले “मेरा बिजनेस झुकेगा नहीं!”
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

