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PM Kisan Samman : अगर लाभार्थी की मौत हो जाये, तो कैसे मिलेगा योजना का लाभ ? जानें पूरी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छोटे और मझौले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश है. साल 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी. इस योजना के माध्यम से किसानों को सरकार की तरफ से 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. यह सरकार की तरफ से बड़ी राहत है.

अगर परिवार के किसी एक सदस्य के नाम से किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है. उसके निधन के बाद यह पैसा आना जारी रखे इसके लिए क्या करें ? आज हम आपको इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छोटे और मझौले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश है. साल 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी. इस योजना के माध्यम से किसानों को सरकार की तरफ से 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. यह सरकार की तरफ से बड़ी राहत है.

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अगर परिवार का वह सदस्य जो रजिस्टर्ड है और उसके खाते में योजना का पैसा आता है, तो उसके निधन के बाद इसका लाभ आपको कैसे मिलना जारी रह सकता है. लाभार्थी की मृत्यु के बाद कृषि योग्य भूमि का मालिकाना हक किसान के वारिस को मिलता है.

वेबसाइट में जाकर करना होगा रजिस्टर्ड

इस योजना का लाभ लेने के लिए उसे धिकारिक वेबसाइट में जाकर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि इसका लाभ लेने वाला व्यक्ति इसकी जरूरी शर्तों को पूरा करता हो. अगर वारिस जरूरी शर्तों को पूरा करता है तो उसे यह लाभ जरूर मिलेगा.

कैसे करायें रजिस्ट्रेशन

अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको Farmers Corner दिखेगा. इसमें New Farmer Registration पर क्लिक करना होगा. इसमें आपको अपना आधार नंबर डालकर कैप्चा कोड भरना पड़ेगा. इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना है. यहां एक फार्म आयेगा उसमें आपको सारी जानकारी भरनी होगी. . बैक खाते की जानकारी के बाद आपको फार्म जमा कर देना है.

कैसे चेक करें नाम जुड़ा या नहीं
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आपको यह नाम जोड़ा गया है या नहीं उसे देखने के लिए आपको किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन नजर आयेगा. यहां Beneficiaries List दिखेगी. इसमें क्लिक करना है. यहां आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक के बाद गांव का नाम चुनना होगा. इसके बाद राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव के नाम का चयन करना होगा इसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि आपका नाम शामिल है या नहीं.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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