Boarding Pass Fees: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी शेड्यूल्ड एयरलाइनों को हवाई अड्डे के चेक-इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने की सलाह दी है. मंत्रालय ने कहा है कि कंपनी विमानन नियम, 1937 के नियम 135 के मुताबिक एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से बोर्डिंग पास के लिए कोई भी अलग से शुल्क नहीं ले सकती है.
बोर्डिंग पास पर शुल्क लेना नियमों की अवहेलना: मंत्रालय का कहना है कि हवाईअड्डे के ‘चेक-इन' काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क विमानन कंपनी वसूलती हैं, जो नियमों की अवहेलना है. बता दें, इंडिगो, स्पाइसजेट और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस यात्रियों से चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास की मांग करने पर 200 रुपये का शुल्क वसूल रही थीं.
मंत्रालय ने किया ट्वीट: इस मामले को लेकर मंत्रालय ने ट्वीट कर विमानन कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क न लेने की सलाह दी है. मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि वो पैसेंजर्स से अब बोर्डिंग पास के नाम पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा न वसूलें. इसको लेकर मंत्रालय ने विमानन नियम, 1937 के प्रावधानों का हवाला देकर कहा है कि यह अनुचित है.
यात्रियों से न लें किसी तरह का शुल्क- मंत्रालय: गौरतलब है कि मंत्रालय ने 21 मई, 2020 को यात्रियों के लिए वेब चेक-इन को अनिवार्य कर दिया था. उस समय यात्रियों को बोर्डिंग पास खुद निकालना होता था इसके बाद मंत्रालय ने नौ मई, 2021 को एक और आदेश जारी कर कहा था कि एयरलाइन यात्रियों पर समय पर वेब चेक-इन के लिए प्रोत्साहित करें और वेब चेक-इन नहीं करने वाले यात्रियों से किसी तरह का शुल्क वसूलने से बचें.
भाषा इनपुट के साथ