Pan Card: केंद्र सरकार ने बंद कर दिया 11.5 करोड़ पैन कार्ड! न हो परेशान ऐसे झट से होगा चालू

Published by : Madhuresh Narayan Updated At : 14 Nov 2023 12:55 PM

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केंद्र सरकार के द्वारा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून दी गयी थी. इसके बाद, भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने वाले 11.5 करोड़ लोगों का पैन कार्ड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है.

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केंद्र सरकार के द्वारा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून दी गयी थी. इसके बाद, भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने वाले 11.5 करोड़ लोगों का पैन कार्ड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है. ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा दी गयी है.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि देश में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं. इनमें से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से सफलतापूर्वक लिंक कर लिया है. हालांकि, 12 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं किया है. ऐसे में 11.5 करोड़ पैन को बंद कर दिया गया है. हालांकि, एक जुलाई 2017 के बाद से पैन कार्ड लेने वाले लोगों के लिए लिंकिग अनिवार्य नहीं है.

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ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसे शुरू करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी. आयकर विभाग ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति नियत तारीख तक पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 234एच के तहत, अधिकमत एक हजार रुपये का फाइन देना होगा.

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अगर आप अपने बंद पड़े पैन कार्ड को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने पैन को सक्रिय करने के लिए आयकर विभाग में अपने क्षेत्राधिकार वाले एओ को एक पत्र लिखना होगा. पैन को सक्रिय करने के लिए, मांगे गए दस्तावेजों को पत्र के साथ संलग्न करना होगा. इसके साथ ही, डी-एक्टिवेटेड पैन पर दाखिल पिछले तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी देनी होगी. आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड भी देना होगा.

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आयकर विभाग को पत्र जमा करने के बाद पैन को फिर से सक्रिय करने में कम से कम 10-15 दिन लगता है. इस बीच में आपको अपने पैन के एक्टिव होने का इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि, आप अपने आवेदन का स्टेटस, ऑनलाइन देख सकते हैं.

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आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने बताया कि जिन लोगों का पैन बंद हो गया है वो टैक्स रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही, कंरट बैंक खाता, डीमैट खाता और म्यूचुअल फंड खाता नहीं खोल सकेंगे. इसके साथ ही, 50 हजार से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकेंगे.

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सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने बताया कि जिन लोगों का पैन कार्ड बंद हो गया है, अगर वो गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा. बैंक में एफडी और बचत खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुल सकेगा. इसके साथ ही, व्यक्ति क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकेगा.

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