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31 मार्च इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख, जानें और किन-किन योजनाओं का ले सकते है फायदा

मार्च आते ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना हर एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बन जाता है. हालांकि, कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 की समय सीमा 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी गयी है, जिसमें कर-संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, कर रिटर्न दाखिल करने के लिए निवेश की समय सीमा और कर छूट प्राप्त करना शामिल है. तो अगर आपने भी 31 मार्च से पहले आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जान ले ज़रूरी समय सीमा और उससे होने वाले फायदे और नुकसान.

मार्च आते ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना हर एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बन जाता है. हालांकि, कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 की समय सीमा 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी गयी है, जिसमें कर-संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, कर रिटर्न दाखिल करने के लिए निवेश की समय सीमा और कर छूट प्राप्त करना शामिल है. तो अगर आपने भी 31 मार्च से पहले आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जान ले ज़रूरी समय सीमा और उससे होने वाले फायदे और नुकसान.

आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी डेडलाइन

यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित या विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसे दाखिल करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 से पहले अवश्य कर ले. 31 मार्च के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर, आपको 10,000 रुपये तक लेट फाइन देना पड़ सकता है. हालांकि, यदि आपका इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो आपको केवल 1,000 रुपये का लेट फीस देनी होगी.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बेहद जरूरी

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. यह सीमा पिछले वर्ष 30 जून, 2020 से बढ़ा कर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया है. यदि आप 31 मार्च 2021 तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा. यदि आपने भी पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले ये काम कर ले वरना पैन नंबर निष्क्रिय होने के बाद बड़ी संख्या में लेनदेन संभव नहीं होगा पाएगा.

पुराने विकल्प की भी तय की गई है डेडलाइन

यदि आपने भी 31 मार्च, 2021 तक पुरानी कर प्रणाली (old tax system) का विकल्प चुना है, तो यह आपके लिए गौर करने वाली बात है. 31 मार्च तक टैक्स सेविंग से संबंधित निवेश या खर्चों को पूरा करना आवश्यक है. यदि आप इस अवधि तक अपनी घोषणा के अनुसार निवेश नहीं करते हैं, तो आप संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभों का उपभोग नहीं कर पाएंगे.

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा करते हुए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत केंद्र ने व्यापारियों और विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को महामारी के दौरान गारंटी के बिना ऋण प्रदान किया है. इस योजना की अवहेलना करने की समय सीमा भी 31 मार्च 2021 है.

विवाद से विश्वास योजना

केंद्र सरकार ने 26 फरवरी, 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से, विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास ‘ के तहत घोषणा को दायर करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी. इससे पहले, समय सीमा 28 फरवरी, 2021 थी. इस योजना के तहत, लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने विवादित करों का 100% भुगतान करने की घोषणा 31 मार्च, 2021 की समय सीमा से पहले कर सकते हैं. ध्यान रखें कि 31 मार्च, 2021 के बाद किए गए कोई भी भुगतान पर करदाताओं को अपनी विवादित कर की अतिरिक्त 10% राशि का भुगतान करना होगा.

LTC कैश वाउचर योजना

एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत, कर का लाभ उठाने के लिए बिल को सही प्रारूप जाना करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक राखी गयी है. इसमें जीएसटी राशि और संख्या होना आवश्यक है. इसका लक्ष्य मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करना और कर्मचारियों को एलटीए राशियों का दावा करने का विकल्प देना है, बाद में, इस योजना के दायरे को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तक बढ़ाने की घोषणा की गई.

Posted by : Vishwat Sen

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