जुलाई में भूलकर भी मिस न करें ये जरूरी टैक्स डेडलाइन, नहीं तो पड़ सकता है जुर्माना

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July 2026 Tax Deadlines: जुलाई 2026 में इंकम टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम पूरे करने हैं. यहां जानिए किस तारीख को कौन-सा काम करना है और किस पर यह नियम लागू होता है.
July 2026 Tax Deadlines: अगर आप टैक्सपेयर हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस चलाते हैं या TDS/TCS से जुड़े काम संभालते हैं, तो जुलाई 2026 आपके लिए काफी अहम महीना है. इस महीने इंकम टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम तय समय पर पूरे करने होंगे. इनमें TDS/TCS जमा करना, अलग-अलग फॉर्म अपलोड करना, कई स्टेटमेंट दाखिल करना और सबसे अहम इंकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना शामिल है. समय पर काम पूरा नहीं करने पर जुर्माना और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
जुलाई में कौन-कौन सी तारीखें हैं सबसे अहम?
जुलाई 2026 में चार प्रमुख तारीखों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.
| तारीख | क्या करना है | किन पर लागू |
| 7 जुलाई | जून 2026 का TDS/TCS जमा करना, कुछ मामलों में तिमाही TDS जमा करना, Form 121 और Form 127 अपलोड करना, STT और CTT जमा करना | टैक्स डिडक्टर, बिजनेस, एम्प्लॉयर |
| 15 जुलाई | Form 137, Form 132 सहित कई तिमाही स्टेटमेंट और रिपोर्ट जमा करना | सरकारी कार्यालय, अधिकृत डीलर, IFSC यूनिट, स्टॉक एक्सचेंज |
| 30 जुलाई | जून में काटे गए TDS का Challan-cum-Statement दाखिल करना | TDS डिडक्टर |
| 31 जुलाई | AY 2026-27 के लिए ITR दाखिल करना (जिनका ऑडिट नहीं होता), Form 10BA, Form 10E और तिमाही TDS/TCS स्टेटमेंट | व्यक्तिगत टैक्सपेयर और एलिजिबल टैक्सपेयर |
7 और 15 जुलाई को क्या-क्या करना होगा?
7 जुलाई तक जून 2026 का TDS और TCS सरकार के अकाउंट में जमा करना होगा. जिन मामलों में तिमाही TDS जमा करने की अनुमति है, उनके लिए भी यही आखिरी तारीख है. इसके अलावा जून में प्राप्त Form 121 और Form 127 की घोषणाएं अपलोड करनी होंगी. इसी दिन जून महीने का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (CTT) भी जमा करना होगा.
वहीं 15 जुलाई तक बिना चालान TDS/TCS जमा करने वाले सरकारी कार्यालयों को Form 137 देना होगा. मई 2026 के TDS सर्टिफिकेट Form 132 जारी करने की भी यही अंतिम तारीख है. इसके साथ ही अधिकृत डीलरों को Form 147, IFSC यूनिट्स को Form 148, स्टॉक एक्सचेंज को संशोधित क्लाइंट कोड की रिपोर्ट और निर्दिष्ट (Designated) फंड या स्टॉक ब्रोकर को Form 92 जमा करना होगा.
31 जुलाई क्यों है सबसे बड़ी डेडलाइन?
अधिकांश व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 सबसे महत्वपूर्ण तारीख है. जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इसी दिन तक अपना ITR दाखिल करना होगा. इसी तारीख तक Form 10BA, Form 10E और कई तिमाही TDS/TCS स्टेटमेंट भी जमा किए जाने हैं.
ITR भरने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
ITR दाखिल करने से पहले जल्दबाजी न करें. सबसे पहले Form 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) में दर्ज जानकारी का मिला लें. साथ ही Form 16, बैंक ब्याज सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और इनवेस्टमेंट से जुड़े सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स पहले से तैयार रखें. इससे रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी और गलती की संभावना भी कम रहेगी.
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By Soumya Shahdeo
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