ITR : देश के लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन

Updated at : 09 Sep 2021 8:07 PM (IST)
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ITR : देश के लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन

सीबीडीटी ने देश के लाखों आयकरदाताओं को जानकारी दी है कि उसने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख को बढ़ा दी गई है.

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नई दिल्ली : देश के लाखों आयकरदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है. आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में एक बार फिर बढ़ोतरी की है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है. इसके पहले, आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी.

समाचार एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के अनुसार, सीबीडीटी ने देश के लाखों आयकरदाताओं को जानकारी दी है कि उसने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. दरअसल, आयकर विभाग की ओर से अभी हाल ही में लॉन्च किए गए इनकम टैक्स के नए ई-फाइलिंग पोर्टल में खराबी आने की वजह से यह कदम उठाया गया है.

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हालांकि इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है. उधर, वित्त मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करके बताया है कि आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी. इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था, अब इसे एकबार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है.

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