ePaper

ITR Filing: इनकम टैक्स में बड़े काम की है धारा 80C, जानें कितना बच सकता है आपका टैक्स

Updated at : 13 Apr 2024 10:28 AM (IST)
विज्ञापन
itr filing

itr filing

ITR Filing: बड़ी संख्या में लोग अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं. इनकम टैक्स में भारत सरकार के द्वारा छूट के कई प्रवधान किये गए हैं. धारा 80सी के तहत टैक्स में आपको एक वित्तिय वर्ष में 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जाती है. आइये जानते हैं कि आप कब और कैसे टैक्स में इसके माध्यम से छूट प्राप्त कर सकते हैं.

विज्ञापन

ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की शुरुआत हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल भी कर दिया है. हालांकि, अच्छी बात ये है कि इनकम टैक्स में भारत सरकार के द्वारा छूट के कई प्रवधान किये गए हैं. धारा 80सी के तहत टैक्स में आपको एक वित्तिय वर्ष में 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जाती है. इस एक्ट का लाभ व्यक्तिगत आयकरदाता और एचयूएफ (Hindu Undivided Families) दोनों को मिलता है. हालांकि, किसी भी टैक्सपेयर को इस छूट का फायदा केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने पर मिलता है. आइये इसके बारे में डिटेल से जानते हैं.

किस निवेश में मिलती है 80सी की छूट

आयकर अधिनियम के तहत धारा 80सी एक लोकप्रिय धारा है. इसका उपयोग आमतौर पर वेतनभोगी आयकर दाताओं द्वारा निवेश और खर्चों के लिए कर कटौती का दावा करने के लिए किया जाता है. अगर आप केंद्र सरकार की, पीपीएफ, पीएफ, यूलिप, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी आदि योजनाओं में निवेश करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको टैक्स में छूट की प्राप्ति होती है. मूल रुप से इस धारा का उद्देश्य लोगों को बचत के लिए प्रेरित करके सरकारी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

Also Read: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी! खुदरा महंगाई में कमी के साथ बढ़ा औद्योगिक उत्पादन

कई श्रेणियों में बंटा है 80सी

आयकर की धारा 80CCC के तहत पेंशन प्लान और म्यूच्यूअल फंड में निवेश पर छूट मिलता है. जबकि, सेक्शन 80CCD (1) के तहत, आपको सरकार समर्थित योजनाओं जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना आदि में निवेश पर छूट मिलती है. एनपीएस में निवेश करने वाले आयकर दाताओं को सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत छूट मिलती है. इसके अलावा आप अपने नाम पर लिये होम लोन का प्रीसिपल एमाउंट चुकाने पर भी टैक्स में राहत ले सकते हैं.

विज्ञापन
Madhuresh Narayan

लेखक के बारे में

By Madhuresh Narayan

Madhuresh Narayan is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola