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ITR Filing : बिना फॉर्म 16 भी अब फाइल कर सकते हैं ITR, जानिए आसान तरीका

ITR Filing : अब फॉर्म 16 के बिना भी आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना संभव है. कर्मचारी डिजिटल फॉर्म 16 मिलने के बाद या बिना इसके भी सरकार की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर सीधे अपने इनकम, डिडक्शन्स और TDS की जानकारी भरकर आसानी से ITR दाखिल कर सकते हैं.

ITR Filing: पहले के जमाने में जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी देती थीं, तो हर साल जून आते-आते एक “Form 16” का लिफाफा भी थमाया जाता था.पर अब वो दौर बीत चुका है.अब ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ना तो आपको किसी प्रिंटेड फॉर्म 16 की ज़रूरत है, और ना ही इसे हाथ में लेकर इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने की.

डिजिटल दौर में फॉर्म 16 की भूमिका क्या है?

अब फॉर्म 16 डिजिटल मिलता है और सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के TRACES पोर्टल से जेनरेट होता है.यानि इसका डेटा एकदम पक्का और भरोसेमंद होता है.इसमें आपकी साल भर की सैलरी, टैक्स कटौती (TDS) और जितने भी टैक्स-बचत वाले निवेश किए गए, उनकी पूरी जानकारी पहले से होती है. आमतौर पर कंपनियां 15 जून के बाद फॉर्म 16 जारी करती हैं, उसके बाद ही आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं.

तरीका 1: अगर आपके पास फॉर्म 16 है, तो आप किसी भी भरोसेमंद टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म (जैसे ClearTax, TaxBuddy वगैरह) पर जाकर उसे अपलोड कर सकते हैं.ये प्लेटफॉर्म आपका पूरा डाटा पढ़कर कुछ ही मिनटों में रिटर्न भर देते हैं.हां, इसके लिए कुछ फीस लगती है.

तरीका 2: बिना फॉर्म 16 के ITR फाइल करें – बिल्कुल फ्री
अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, या आप फीस नहीं देना चाहते, तो क्या करें?

आप सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाकर ITR भर सकते हैं — वो भी बिना किसी चार्ज के. बस लॉग-इन करें, अपना टैक्स रेजीम (पुराना या नया) चुनें, सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करें, और स्टेप-बाय-स्टेप गाइड को फॉलो करें.ज़्यादातर डेटा पहले से ही भरा हुआ मिलेगा, जैसे कि सैलरी, TDS, बैंक इंटरेस्ट वगैरह.आपको बस उसे क्रॉस-चेक करना होगा — और यहां फॉर्म 16 मददगार साबित हो सकता है.

लेकिन ध्यान रहे…

अगर आपकी आमदनी कई स्रोतों से है जैसे कि फ्रीलांसिंग, किराया, शेयर बाजार या फिर विदेशी इनकम और आपको ITR फॉर्म या टैक्स कैलकुलेशन को समझने में दिक्कत होती है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या टैक्स प्रोफेशनल की मदद लेना ही बेहतर होगा.

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