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Friday, March 29, 2024

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Train में सफर करते वक्त ये ID लेकर करें यात्रा, TTE नहीं करेंगे परेशान

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में एसीएम (आर) रामकृपाल शर्मा ने कहा है कि हालांकि, यह देखा गया है कि ट्रेनों में टिकट चेकिंग ड्यूटी के दौरान टीटीई यात्रियों के पहचान पत्रों की जांच नहीं कर रहे हैं और केवल यात्रियों की मौजूदगी को चेक कर रहे हैं.

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ट्रेनों की आरक्षित श्रेणी के कोचों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. रेलवे बोर्ड ने आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोचों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. बोर्ड की ओर से रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ को खास निर्देश दिया गया है कि यात्रा के दौरान उन्हें सवारियों की पहचान के लिए रेलवे की ओर से निर्धारित प्रमाण अथवा दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है.

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में सवारियों की पहचान के लिए निर्धारित प्रमाणों अथवा दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया गया है, जो भारतीय रेलवे के तहत संचालित किसी भी ट्रेन की आरक्षित श्रेणी के कोचों में मान्य होगा. आइए, जानते हैं कि ट्रेन की आरक्षित श्रेणी के कोचों में सफर करने के दौरान आपको किन दस्तावेजों को दिखाने की जरूरत पड़ेगी?

इनमें से किसी एक दस्तावेज का होना जरूरी है

  1. भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र (Voter Photo identity card issued by Election Commission of India.)

  2. पासपोर्ट (Passport.)

  3. आयकर विभाग की ओर से जारी पैन कार्ड (PAN Card issued by Income Tax Department.)

  4. आरटीओ की ओर से जारी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence issued by RTO.)

  5. केंद्र अथवा राज्य सरकार की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र (Photo identity card having serial number issued by Central/State Govt.)

  6. मान्यता प्राप्त स्कूल अथवा कॉलेज की ओर से उनके छात्रों के लिए फोटो के साथ जारी किए गए स्टूडेंट पहचान पत्र (Student Identity Card with photograph issued by recognized School/ College for their students.)

  7. बैंकों की ओर से जारी फोटो लेमिनेटेड क्रेडिट कार्ड (Credit Cards issued by Banks with laminated photograph.)

  8. राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से जारी फोटोयुक्त जारी पासबुक (Nationalised Bank Passbook with photograph.)

  9. विशेष पहचान कार्ड आधार कार्ड अथवा डाउनलोड किए गए ई-आधार का प्रिंट (Printed Unique Identification Card ‘Aadhaar’ or downloaded Aadhaar e-Aadhaar)

  10. यात्रा करने वाले सवारियों का फोटोयुक्त राशन कार्ड (Ration card with photograph of passenger travelling.)

केवल यात्रियों की मौजूदगी देखते हैं टीटीई

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में एसीएम (आर) रामकृपाल शर्मा ने कहा है कि हालांकि, यह देखा गया है कि ट्रेनों में टिकट चेकिंग ड्यूटी के दौरान टीटीई यात्रियों के पहचान पत्रों की जांच नहीं कर रहे हैं और केवल यात्रियों की मौजूदगी को चेक कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक यात्रियों को ही अनुमति दी जाए और सुरक्षा पहलुओं से समझौता नहीं किया जाए.

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दस्तावेजों की जांच के बाद देनी होगी रसीद

टिकट जांच करने वाले सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षित डिब्बों में सवारियों द्वारा यात्रा करने के लिए वैध पहचान के निर्धारित प्रमाण की अच्छी तरह से जांच करें. इसके साथ ही, उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि ट्रेनों में टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों आरक्षित श्रेणी के कोचों में सफर करने वाले सवारियों से आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के बाद उन्हें रसीद भी देंगे.

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