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लेट ITR फाइलिंग पर लगेगा जुर्माना, बढ़ेगा ब्याज और खो देंगे कई टैक्स लाभ

Updated at : 11 Sep 2025 9:57 AM (IST)
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ITR Filling

ITR Filling

Income Tax Return Due Date : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें जुर्माना, ब्याज और टैक्स लाभ खोने का जोखिम होगा.

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Income Tax Return Due Date: वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ चुकी है. पहले यह समयसीमा 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. कर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार और आगे बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, इसलिए करदाताओं को समय रहते रिटर्न फाइल कर देना चाहिए.

ITR फाइलिंग की नई अंतिम तिथियां (FY 2024-25, AY 2025-26)

करदाता की श्रेणीअंतिम तिथिसप्ताह का दिन
व्यक्ति / HUF / AOP / BOI (जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं)15 सितंबर 2025सोमवार
बिज़नेस (जिनका ऑडिट आवश्यक है)31 अक्टूबर 2025शुक्रवार
बिज़नेस (जिनमें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जरूरी है)30 नवंबर 2025रविवार
संशोधित (Revised) रिटर्न31 दिसंबर 2025बुधवार
विलंबित (Belated) रिटर्न31 दिसंबर 2025बुधवार
अपडेटेड रिटर्न31 मार्च 2030रविवार

देर से ITR फाइल करने पर लगने वाला जुर्माना

यदि कोई करदाता समयसीमा में ITR जमा नहीं करता है तो उसे धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न भरने की सुविधा मिलती है. हालांकि इसके साथ कुछ पेनल्टी और ब्याज भी देना पड़ता है:

  • धारा 234A के अंतर्गत बकाया टैक्स पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज देना होगा.
  • धारा 234F के तहत 5 लाख रुपये से अधिक आय होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
  • यदि आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा.

देर से रिटर्न भरने पर कुछ टैक्स लाभ भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि पूंजी हानि (Capital Loss) या बिज़नेस लॉस को अगले वर्षों में आगे ले जाने की अनुमति. इसी तरह धारा 10A, 10B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID और 80-IE के तहत मिलने वाली छूट भी प्रभावित होगी.

लेट ITR कैसे भरें?

स्टेप 1: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें.
स्टेप 2: ‘e-File’ टैब में जाएं और ‘Income Tax Returns’ > ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें.
स्टेप 3: आकलन वर्ष (AY 2025-26) का चयन करें.
स्टेप 4: मोड के रूप में ‘ऑनलाइन’ चुनें और ‘Start new filing’ पर क्लिक करें.
स्टेप 5: अपना स्टेटस (Individual/HUF/Company) और संबंधित ITR फॉर्म का चयन करें.
स्टेप 6: व्यक्तिगत जानकारी (Personal Details) को चेक और वेरिफाई करें.
स्टेप 7: फाइलिंग सेक्शन में धारा 139(4) चुनें.
स्टेप 8: अपनी आय संबंधी सभी जानकारी भरें, टैक्स की गणना करें और पेमेंट पूरा करें.

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Abhishek Pandey

लेखक के बारे में

By Abhishek Pandey

अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

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