E-Challan : कई बार लोग सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते समय अपनी स्पीड पर ध्यान नहीं देते हैं. कभी-कभी लाल बत्ती पार कर जाते हैं या असुविधाजनक स्थानों पर पार्किंग करते हैं. इन मामलों में, ई-चालान जारी किया जा सकता है. यह ट्रैफ़िक पुलिस या चौराहों पर लगे कैमरों से ली गई तस्वीरों के आधार पर हो सकता है. यह याद रखना ज़रूरी है कि भले ही आपको लगे कि कोई नहीं देख रहा है, कैमरे हमेशा उल्लंघनों की निगरानी करते रहते हैं. ई-चालान जारी होने के बाद, वाहन मालिक को उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है. अगर आपने भी ऐसा कोई काम किया है तो जान लीजिए कैसे आप अपना चालान चेक कर सकते हैं.
गाड़ी का चालान कहां चेक करना होगा?
अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पर जुर्माना लग गया है, तो आप अपने घर बैठे ही अपने ई-चालान के बारे में चेक कर सकते हैं. आप सरकारी ई-चालान वेबसाइट (echallan.parivahan.gov.in) या अपने राज्य की ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं. उसके बाद आपको पोर्टल मे आपका वाहन नंबर, चेसिस नंबर, नाम, मोबाइल नंबर डालना होगा. यह जानकारी सबमिट करने के बाद, आपका कोई भी बकाया जुर्माना दिख जाएगा. आप इस फाइन को ऑनलाइन भर सकते हैं.
E-Challan किधर चेक कर सकते हैं ?
अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पर जुर्माना लग गया है, तो आप अपने घर बैठे ही अपने ई-चालान के बारे में चेक कर सकते हैं. आप सरकारी ई-चालान वेबसाइट (echallan.parivahan.gov.in) या अपने राज्य की ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं.
Also Read : NITI Aayog के सदस्य ने दिया सुझाव, चीनी निवेश दे सकता है देश को फायदा
चालान का भुगतान कैसे करें?
ई चालान भरना बेहद आसान है. आप घर बैठे इंटरनेट की सहायता से अपना चालान भर सकते हैं. आपको सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा. पोर्टल पर जाने के बाद नोटिस या चालान टैब पर क्लिक करें. टैब पर क्लिक करने के बाद आपको अपना वाहन नंबर, चेसिस नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद आपको चालान दिख जाएगा. उसी पेज पर आपको चालान का भुगतान करने का ऑप्शन भी मिलेगा. अपने चालान की सारी जानकारियां नोट कर लें और चालान का भुगतान करने वाले विकल्प पर क्लिक करें.इसके बाद आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन जुर्माना अदा कर सकते हैं.
ऑनलाइन चालान कैसे कटता है ?
यह ट्रैफ़िक पुलिस या चौराहों पर लगे कैमरों से ली गई तस्वीरों के आधार पर हो सकता है.
Also Read : ED : छापेमारी करने के बाद नकदी, प्रॉपर्टी के साथ क्या करती है ईडी ?