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EPS pension : अधिक पाना है पेंशन तो जल्द करें ये काम, EPFO ने जारी किया सर्कुलर

ईपीएफओ की ओर से अधिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामने पेश आ रही कुछ समस्याओं के बारे में एक सर्कुलर जारी किया गया है. ईपीएफओ के सर्कुलर में तीन मुद्दों को स्पष्ट किया गया है.

EPS Pension Latest News : अगर आप रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नया करना होगा. आम तौर पर सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी से पेंशन फंड का पैसा कटता है. यह पैसा कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि (पीएफ) के लिए अंशदान के तौर पर जो पैसा काटा जाता है, उसी में से एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाता है. अब किसी कर्मचारियों को अपने पीएफ अंशदान में पेंशन की रकम को बढ़ाना है, तो उसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक सर्कुलर जारी किया है. अधिक पेंशन पाने के लिए आखिरी तारीख 3 मई निर्धारित की गई है. आइए, जानते हैं कि कर्मचारी अपने पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम में बढ़ोतरी कैसे कर सकेंगे?

3 मई लास्ट डेट

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ की ओर से अधिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामने पेश आ रही कुछ समस्याओं के बारे में एक सर्कुलर जारी किया गया है. ईपीएफओ के सर्कुलर में तीन मुद्दों को स्पष्ट किया गया है. उसमें पहला, अधिक पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन जमा कराने के बाद क्या होगा? दूसरा, संयुक्त आवेदन फॉर्म में कोई गलती होने पर क्या होगा? तीसरा, यदि नियोक्ता यानी कंपनी ने संयुक्त आवेदन फॉर्म को मंजूरी नहीं दी है, तो फिर क्या किया जाएगा. अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 मई है.

क्या है प्रक्रिया

ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि संयुक्त आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय इसकी जांच करेगा. एक बार जब जरूरी दस्तावेज पूरे हो जाते हैं और नियोक्ता की ओर से वेतन विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इसे ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा से सत्यापित किया जाएगा. डेटा सत्यापित हो जाने के बाद ईपीएफओ बकाया राशि की गणना करेगा और बकाया राशि जमा या हस्तांतरित करने के लिए एक आदेश पारित किया जाएगा.

डेटा मेल नहीं खाने पर क्या होगा

सर्कुलर के अनुसार, ऐसा संभव है कि ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा और नियोक्ता तथा कर्मचारी की ओर से दी गई जानकारी में कोई मेल न हो. सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि डे मेल नहीं होने की स्थिति में ईपीएफओ की ओर से नियोक्ता और कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा. सही जानकारी देने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा.

नियोक्ता द्वारा संयुक्त फॉर्म मंजूर नहीं होने पर क्या होगा?

अब यदि नियोक्ता की ओर से संयुक्त आवेदन फॉर्म मंजूर नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता को अतिरिक्त साक्ष्य मुहैया कराने या किसी भी प्रकार की गलती में सुधार करने का मौका दिया जाएगा. यह मौका एक महीने के लिए प्रदान किया जाएगा. इसकी सूचना संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी दी जाएगी.

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ई-पास बुक सेवा बाधित

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से ईपीएफओ की ई-पासबुक सेवा बाधित है. ईपीएफओ के सदस्य इसकी शिकायत भी कर रहे हैं कि वे पिछले कुछ दिनों में अपनी ई-पासबुक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और ईपीएफओ की वेबसाइट और इसके उमंग ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं. बता दें कि ई-पासबुक एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें आपके ईपीएफ और ईपीएस खातों के बारे में सारी जानकारी होती है. इधर, ईपीएफओ ने रकम जमा कराने वाले सदस्यों से कहा है कि संबंधित टीम स्थिति की जांच कर रही है. सुधार का कुछ समय दें.

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