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जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जैसी अपनाई जा सकती है प्रक्रिया, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लॉ कमिटी ने दिए सुझाव

Updated at : 22 Nov 2020 10:45 PM (IST)
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जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जैसी अपनाई जा सकती है प्रक्रिया, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लॉ कमिटी ने दिए सुझाव

GST Fraud : जीएसटी परिषद की विधि समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि नए पंजीकरण के लिए बिना आधार के पंजीकरण का विकल्प चुनने पर अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए. इस समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के कर अधिकारी शामिल हैं.

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GST Fraud : जीएसटी में फर्जी तरीके से इनपुट क्रेडिट हासिल करने के मामलों पर रोक लगाने की दिशा में अब अहम कदम उठाया जा रहा है. केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों ने फर्जी कंपनियों द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावे को रोकने के लिए तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल से ऑनलाइन पंजीकरण का सुझाव दिया है.

सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की विधि समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि नए पंजीकरण के लिए बिना आधार के पंजीकरण का विकल्प चुनने पर अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए. इस समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के कर अधिकारी शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि विधि समिति ने सुझाव दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नए पंजीकरण के लिए आधार जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिसके तहत तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन से नए पंजीकरण किए जा सकते हैं. ऐसी सुविधाएं बैंकों, डाकघरों और जीएसटी सेवा केंद्रों (जीएसटीएससी) में दी जा सकती हैं.

एक सूत्र ने बताया कि जीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर नए पंजीकरण की सुविधा दे सकते हैं. इसके अलावा, जो पंजीयक पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें भरोसे वाले दो करदाताओं के सिफारिश पत्र देने पड़ सकते हैं.

सूत्रों ने बताया कि पंजीकरण के लिए दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यदि पंजीयक ‘भरोसेमंद’ श्रेणी में आता है, तो उसका सात कार्यदिवसों में पंजीकरण किया जा सकता है. यदि पंजीयक ‘भरोसेमंद’ श्रेणी में नहीं आता है, तो उसका सशर्त पंजीकरण 60 कार्यदिवसों में किया जाएगा.

बता दें कि जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने के लिए देश में फर्जी कंपनियों के माध्यम से दावा किया जा रहा है. बीते एक महीने के दौरान हुई छापेमारी में ऐसे कई मामलों का खुलासा हुआ है कि जीएसटी इनपुट क्रेडिट की चोरी करने के लिए साइबर क्रिमिनल फर्जी तरीके से कंपनियां खोलकर इनपुट क्रेडिट का दावा कर रहे हैं. इन्हीं कंपनियों की चोरी करने के लिए रविवार को जीएसटी परिषद की कानून समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के कर अधिकारियों की ओर से ये सुझाव दिए गए हैं.

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