GST Bachat Utsav: भारत में जीएसटी दरों में कटौती के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है. दरों में कटौती के बाद अगर कोई दुकानदार आपको उसका लाभ देने में आनाकानी करता है या फिर नहीं देता है, तो आप चुप मत रहें. सरकार ने ग्राहकों के लाभ नहीं देने वाले दुकानदारों और कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है. सरकार का यह मानना है कि जीएसटी दरों में कटौती से देश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की बचत बढ़ेगी. ऐसे में कोई दुकानदार या कारोबारी ग्राहकों की बचत को कैसे पचा सकता है. ग्राहकों को जीएसटी कटौती का लाभ सीधा मिलना चाहिए. आम आदमी की बचत की चोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आइए, जानते हैं कि आप ग्राहकों की बचत चोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कहां और कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
एनसीएच 1915 पर कॉल करें
सोशल मीडिया के प्रमुख मंच एक्स (पुराना ट्विटर) पर कंज्यूमर अफेयर्स@जागो ग्राहक जागो के हैंडल से एक पोस्ट किया गया है. इस पोस्ट में ग्राहकों को सचेत करते हुए लिखा गया है, ‘जीएसटी बचत उत्सव! उपभोक्ता सचेत रहें! न्यू जेन जीएसटी रिफॉर्म्स का लाभ नहीं मिल रहा है? तुरंत एनसीएच 1915 पर कॉल करें या व्हाट्सएप 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपनी बचत सुनिश्चित करें!’
जीएसटी दरों में कितनी हुई कटौती
भारत सरकार ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दरों में महत्वपूर्ण कटौती की है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में राहत प्रदान करना है. इस बदलाव के तहत अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है, जिससे दैनिक उपयोग की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, और घरेलू उपकरण सस्ते हो गए हैं. अब केवल दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% लागू हैं. इससे पहले 12% और 28% के स्लैब भी थे, जिन्हें समाप्त कर दिया गया है.
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कौन-कौन वस्तुएं हुईं सस्ती
- रोजमर्रा की वस्तुएं: आटा, तेल, चाय, मसाले, साबुन, शैम्पू, और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है.
- इलेक्ट्रॉनिक्स: 32 इंच और उससे बड़े टीवी, एसी, फ्रीज, और वाशिंग मशीन पर जीएसटी दर घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आई है.
- गाड़ियां: छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे इनकी कीमतों में 40,000 से 1.2 लाख रुपये तक की गिरावट आई है.
- इंश्योरेंस: पर्सलन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दर पूरी तरह समाप्त कर दी गई है.
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